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31 से पहले स्कूल खोलने पर निबंधन किया जाएगा रद्द

एक वर्ष पहले
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सरकार के आदेशानुसार 31 मार्च से पहले स्कूल खोलने पर निजी स्कूलों का निबंधन रद्द किया जाएगा। दरअसल करोना वायरस अलर्ट को लेकर राज्य स्तर से अपर मुख्य सचिव के आदेशानुसार 31 मार्च तक सरकारी सहित निजी स्कूल कॉलेज को भी बंद रखने का निर्देश दिया है। जिसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी सूर्यनारायण ने बताया कि करोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है।यह आदेश सरकारी स्कूल निजी स्कूल कोचिंग संस्थान सहित महाविद्यालयों पर भी लागू होता है। इस आदेश का पालन नहीं करने पर विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।इसके अलावा निजी विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन रद्द करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि शनिवार को भभुआ शहर स्थित कई विद्यालयों की जांच की गई। जिसमें जेम्स इंग्लिश स्कूल और आरपीएस स्कूल के निरीक्षण में स्कूल को संचालित होता पाया गया।जिसके बाद त्वरित एक्शन लेते हुए स्कूल प्रबंधकों को स्कूल बंद कराने का आदेश दिया गया। इसके अलावा चिल्ड्रन एकेडमी और डीपीएस भभुआ सहित कई निजी विद्यालयों की जांच की गई।

छात्रों और अभिभावकों में असमंजस की स्थिति

करोना वायरस को लेकर जारी अलर्ट के बाद शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश राज्य और जिला स्तर से देर शाम जारी किया गया। जिसकी वजह से छात्रों अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन में भी असमंजस की स्थिति बनी रही। शनिवार को कई निजी विद्यालय खोले गए। छात्रों को भी स्कूल प्रबंधन द्वारा सही जानकारी समय से नहीं दिए जाने की वजह से स्कूल खुले रहे। जिला प्रशासन की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि 31 मार्च तक विभागीय निर्देश के आलोक में स्कूल का संचालन स्थगित रहेगा। किसी भी परिस्थिति में विद्यालय का संचालन किए जाने पर स्कूल का रजिस्ट्रेशन रद्द करते हुए स्कूल प्रबंधक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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