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कोटपा की टीम ने एक दर्जन तंबाकू उत्पादों के दुकानदारों से 1,450 रुपये वसूला जुर्माना

5 वर्ष पहले
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सिगरेट एंड अदर्स टोबैको प्रोडक्ट (कोटपा) के अधिनियम के तहत गुरुवार को शहर के अलावा रामगढ़ चौक पर पान व तंबाकू दुकानों में छापेमारी की गई। कोटपा की धारा 06 ए के तहत पान व तंबाकू दुकानों में छापेमारी की गई। एक दर्जन दुकानाें में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को पान मसाला या तंबाकू नहीं बेचने का बैनर नहीं लगाने पर जुर्माना किया गया।

कोटपा के नोडल पदाधिकारी जितेन्द्र कुमार लाल ने बताया कि रामगढ़ चौक पर छह पान दुकान, जमुई मोड़ पर दो, बस स्टैंड लखीसराय में चार एवं लाली पहाड़ी एक तथा बाज़ार समिति में एक पान दुकान दुकान में चालान काटकर 1,450 रुपये का जुर्माना वसूला गया। छापेमारी में रामगढ़ चौक पर पान दुकानदार अशोक चौरसिया से 50 रुपये, नरेश चौरसिया से 200 रुपये, गडलू पासवान से 100 रुपये, छोटू कुमार से 150 रुपये, कृष्णनंदन मालाकार से 100 रुपये, सुनील कुमार से 50 रुपये, जमुई मोड़ के निकट जय साव से 50 रुपये, सोनू कुमार से 100 रुपये, बस स्टैंड में शिवचरण मोदी से 100 रुपये, सूरज कुमार से 100 रुपये, अविनाश कुमार से 200 रुपये, छोटू कुमार से 50 रुपये, लाली पहाड़ी के निकट अजीत कुमार से 100 रुपये, बाजार समिति के निकट भुनेश्वर साव से 100 रुपये का जुर्माना वसूला गया। छापेमारी दल में कोटपा के नोडल पदाधिकारी जितेंद्र कुमार लाल के अलावा एसअाई नंद जी सिंह, पुलिस कर्मी छोटू प्रसाद यादव, सुनील कुमार सिंह, सीतल भगत, रामप्रवेश कुमार आदि शामिल थे। पान दुकानदारों को खुला सिगरेट नहीं बेचने की हिदायत दी गई।

जुर्माना की वसूली करते पदाधिकारी।