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31 मार्च आधार से पैन को लिंक करने की तिथि

एक वर्ष पहले
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आयकर विभाग ने पैनकार्ड धारकों को तय समय सीमा में आपने आधार कार्ड को लिक करने के लिए निर्देश जारी किया है। निर्देश के अनुसार यदि अब तक पैन कार्डधारी यदि इसे आधार से लिंक नहीं करा पाए है तो जल्द से जल्द करा ले नहीं तो 31 मार्च 20 के बाद काम करना बंद कर देगा। जिला मुख्यालय में स्थित आयकर विभाग के अधिकारी आईटीओ संजीव कुमार ने बताया कि पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। इसके लिए समय सीमा बढ़ा कर 31 मार्च तक कर दी गई है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो पैन कार्ड स्वत: निष्क्रिय हो जाएगा व इसका उपयोग आयकर रिटर्न व अन्य कार्यो में नहीं किया जा सकेगा। पैन और आधार को लिंक करने को लेकर विभाग द्वारा कई बार इसकी सीमा बढ़ाई गई है। इसके पहले 31 दिसंबर तक तिथि आधार से लिंक करने के लिए निकाली गई थी। आयकर विभाग के अनुसार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि जिस व्यक्ति को एक जुलाई 17 तक पैन आवंटित किए गए हैं। अगर 31 मार्च तक लिंक नहीं किया गया तो पैनकार्ड स्वत: निष्क्रिय हो जाएगा। उसके बाद उस पर रिटर्न फ़ाइल नहीं हो सकेगा। आयकर अधिकारी ने कहा कि वैसे कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में पैन की जरूरत होती है। किसी बैंक मे खाता खोलने के समय, जमीन व अन्य चल-अचल संपत्ति के खरीद-बिक्री के समय, बैक या अन्य वित्तीय संस्थान से लोन लेने के समय पैन देने होते हैं। यह एक वैध आईडी के रूप में हर जगह उपयोग में आता है। विदेश यात्रा, पासपोर्ट व वीजा में इसकी जरूरत होती है।

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