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हाईकोर्ट ने फ़सल बीमा का लाभ देने का आदेश दिया

एक वर्ष पहले
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केसरिया नगर पैक्स अध्यक्ष द्वारा पटना हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने केसरिया नगर पंचायत के किसानों को नए सिरे से फसल बीमा का लाभ देने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने डीएम को चार सप्ताह के अंदर जांच कर संबंधित किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ देने का निर्देश जारी किया है। बात दें कि केसरिया नगर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष विशुराज सिंह ने इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह आदेश दिया है। बतौर याचिकाकर्ता श्री सिंह ने बताया कि किसानों का फसल नष्ट होने के बावजूद भी उन्हें उचित मुवावजा व फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने की शिकायत करते हुए हाई कोर्ट की शरण ली थी। पैक्स अध्यक्ष ने बताया कि केसरिया क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग खेती करते हैं, जिससे केसरिया टोला, बैसखवा, बैरागी टोला समेत कई वार्ड शामिल है। जिस पर हाइ कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया है।

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