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पेंशन की बैंक में नहीं भेजी गई राशि पर मिलेगा 7.9% ब्याज

एक वर्ष पहले
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राज्य सरकार की न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत आने वाले 1.75 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। उनकी वह राशि जो एनपीएस के तहत फंड मैनेज करने वाले बैंक में नहीं जा सकी है, उस राशि पर जीपीएफ की दर से 7.9 फीसदी ब्याज मिलेगा। दरअसल राज्य में एक अप्रैल 2019 से सीएफएमएस लागू होने के बाद से अक्टूबर 2019 तक तकनीकी कारणों से एनपीएस की राशि संबंधित बैंक में नहीं जा सकी थी।

राज्य के 1.75 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ

क्या है न्यू पेंशन स्कीम

राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए वर्ष 2005 में नई पेंशन स्कीम लागू की। एनपीएस एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसे केंद्र ने 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया था। इस तारीख के बाद वाले सभी कर्मचारियों के लिए यह योजना अनिवार्य है। यानी वर्ष 2005 के बाद से सरकारी नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन के बदले न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई है।
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