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अधिवक्ता की हत्या के विरोध में सिविल कोर्ट के वकील आज भी नहीं करेंगे न्यायिक कार्य

एक वर्ष पहले
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पटना सिविल कोर्ट के वकीलों ने भागलपुर के वकील और बिहार राज्य बार काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष कामेश्वर पाण्डेय की हत्या के विरोध में गुरुवार को अदालती कार्य नहीं किए। 13 मार्च को भी न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पटना जिला अधिवक्ता संघ की आमसभा की अापातकालीन बैठक में वकीलों ने पाण्डेय और उनकी नौकरानी की हत्या पर आक्रोश व्यक्त करते हुए सरकार से उनके आश्रितों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किए जाने की मांग की। संघ की ओर से पारित प्रस्ताव की प्रति मुख्यमंत्री, जिला जज समेत अन्य संबंधितों को भेजी गई है।

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