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बिहटा में हाईकोर्ट के निर्देश पर हटाया गया अतिक्रमण

एक वर्ष पहले
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बिहटा | हाईकोर्ट के निर्देश पर शनिवार को एक बार फिर कोरहर गांव के प्लॉट संख्या 422 पर कायम अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। 11 अक्टूबर 2017 को हाईकोर्ट ने कड़े फटकार लगाने के बाद अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। जिस पर कार्रवाई करते हुए तत्कालीन डीसीएलआर बृंदा लाल ने सीओ बिहटा रघुबीर प्रसाद के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी। बताया जाता है कि उस मामले में ही एक बार फिर 18 मार्च को कोर्ट ने डीएम पटना को सारे कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है। सीओ सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में कार्रवाई को अंतिम रूप दिया है। जल्द ही यहां सड़क का निर्माण भी होगा।
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