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  • From April 1, The Registry Fee Will Increase Up To 4 Times On The Purchase Of Land Along Digha Six Lane, Gola And Pataliputra Station Road.

एक अप्रैल से दीघा सिक्स लेन, गोला और पाटलिपुत्र स्टेशन रोड के किनारे जमीन खरीदने पर 4 गुना तक बढ़ेगा रजिस्ट्री शुल्क

एक वर्ष पहले
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प्रतीकात्मक फोटो। - Dainik Bhaskar
प्रतीकात्मक फोटो।
  • आवासीय से मुख्य प्रधान सड़क की श्रेणी में आने पर 25 लाख से बढ़कर 95 लाख होगा सर्किल रेट
  • अभी तक रेलवे लाइन हाेने की वजह से जमीन का सर्किल रेट 25 लाख रुपए प्रति कट्ठा था

पटना (ब्रज किशोर दूबे). एक अप्रैल से आर ब्लाॅक-दीघा सिक्स लेन हाईवे के दाेनाें तरफ जमीन खरीदने पर वर्तमान दर का चार गुना ज्यादा रजिस्ट्री शुल्क देना हाेगा। अभी तक रेलवे लाइन हाेने की वजह से जमीन का सर्किल रेट 25 लाख रुपए प्रति कट्ठा था। यह जमीन आवासीय श्रेणी में आती थी। लेकिन, सिक्स लेन हाईवे बनने के बाद मुख्य प्रधान सड़क पर अा गयी है। इनका अब व्यावसायिक सर्किल दर तय की जा रही है। आवासीय परिसर का सर्किल रेट 25 लाख रुपए प्रति कट्ठा था, जाे बढ़कर अब करीब 95 लाख प्रति कट्ठा होगा। यानी एक अप्रैल से जमीन की खरीद-बिक्री करने वालाें काे 95 लाख रुपए प्रति कठ्ठा की दर से रजिस्ट्री शुल्क देना हाेगा। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हाेगा। इसके अलावा गाेला राेड, पाटलीपुत्र स्टेशन राेड, रूपसपुर से दीघा जेपी सेतु जाने वाले नहर राेड सहित शहर के दर्जनाें राेड की श्रेणी बदलेगी।

दर्जनों सड़क के किनारे व्यावसायिक उपयोग फिर भी मेन रोड की कैटगरी 
गाेला राेड में वर्तमान समय में जमीन की व्यावसायिक कीमत एक कराेड़ रुपए पहुंच गयी है। लेकिन, रजिस्ट्री मेन राेड के नाम पर ही की जा रही है। इसी तरह रूपसपुर नहर से दीघा जेपी सेतु राेड की चौड़ाई बढ़ने के साथ व्यावसायिक गतिविधियों में उपयाेग शुरू हाे गया है। इसके साथ ही पाटलीपुत्र स्टेशन काे जाने वाली सड़क पूर्ण रूप से व्यावसायिक स्वरूप लेने लगी है। इसकी भी श्रेणी मेन राेड की है। इन सड़कों काे निबंधन विभाग द्वारा मुख्य प्रधान सड़क में शामिल किया जा रहा है। इसके बाद 95 लाख रुपए प्रति कट्ठा के सर्किल रेट पर रजिस्ट्री शुल्क लगेगा।

निगम क्षेत्र में ज्यादा शुल्क
पटना नगर निगम क्षेत्र में आने वाली जमीन का रजिस्ट्री शुल्क सर्किल दर का 10% तय है। नगर निगम क्षेत्र से बाहर की जमीन का रजिस्ट्री शुल्क सर्किल दर का 8% है। आर ब्लॉक-दीघा सिक्स लेन निगम क्षेत्र में है। इसलिए 10% रजिस्ट्री शुल्क देना होगा। जबकि, गोला रोड और रुपसपुर नहर से दीघा रोड दानापुर नगर परिषद क्षेत्र में आ रहा है। इसलिए 8% रजिस्ट्री शुल्क देना होगा।

श्रेणी बदलाब का तरीका
जमीन व रोड की श्रेणी में बदलाव करने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर कमेटी का गठन किया जाता है। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है। इसे निबंधन विभाग को भेजा जाता है। इसके बाद सर्किल दर में बदलाव का नोटिफिकेशन विभाग से निकलता है। इस नोटिफिकेशन के आघार पर शुल्क जमा करने के बाद निबंधन कार्यालय में जमीन की खरीद-बिक्री होने पर रजिस्ट्री की जाती है।

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