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वाहनों के प्रदूषण प्रमाणपत्र पर अब रहेगा क्यूआर कोड, कहीं भी हाे सकेगी जांच

4 वर्ष पहले
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अब वाहन चालक प्रदूषण जांच का फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाएंगे। परिवहन विभाग अब प्रदूषण सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करने जा रहा है। इसका रिकाॅर्ड अाॅनलाइन रहेगा। प्रदूषण जांच के बाद जारी प्रमाणपत्र पर क्यूआर कोड रहेगा, जिसे स्कैन कर प्रमाणपत्र को सत्यापित किया जा सकेगा। यानी, शक हाेने पर कहीं भी इसकी अाॅनलाइन जांच की जा सकेगी। अबतक जांच के बाद सर्टिफिकेट दे दिया जाता था। लेकिन इसका रिकाॅर्ड अाॅनलाइन नहीं रहता था। इससे फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ में नहीं अाते थे।

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रदूषण सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया राजधानी से शुरू हो गई है। फिलहाल पायलट बेसिस पर एक जांच केंद्र पर ऑनलाइन सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बहुत जल्द पूरी राजधानी में यह व्यवस्था लागू हाे जाएगी। इसके बाद राज्य के अन्य जिलाें के अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों पर भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्हाेंने कहा कि प्रदूषण जांच केंद्राें पर कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि सुविधाएं दी जा रही हैं।

कैटेगरी के हिसाब से हाेगी जांच
प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाते समय गाड़ी हाेना अनिवार्य है। हर गाड़ी की कैटेगरी के हिसाब से प्रदूषण जांच हाेगी। गाड़ी मालिकाें काे किसी तरह की काेई परेशानी नहीं हाेगी। अबतक वाहनों की प्रदूषण जांच के बाद एक रसीदनुमा सर्टिफिकेट दिया जाता था। इसमें फर्जीवाड़े की शिकायत भी मिलती थी। लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लेते थे। ऑनलाइन व्यवस्था हाेने के बाद एेस करना संभव नहीं हाे सकेगा।

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