कुरीतियां दूर कर घर-आंगन में लाएं खुशहाली
सीवान जिले के ग्रामीण अंचलों में नुक्कड़ नाटक के गगनभेदी सामाजिक संदेश के रंग बिरंगी संदेश गांवों,गलियों, चौराहों आैर चौबारों पर गत दिनों से तैरते रहे। सनद रहे बिहार सरकार सरकार के समाज कल्याण विभाग के महिला विकास निगम के सौजन्य से मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत पटना राइट्स कलेक्टिव द्वारा जिले में महिला मुद्दों खासकर दहेज प्रथा व बाल विवाह सहित जल जीवन हरियाली विषय पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जबरदस्त जागरुकता अभियान चलाया गया। संस्था के संयोजक शंभु तिवारी ने बताया कि गत महीनों से जिले के सीवान, पचीरुखी, जीरादेई व हसनपुरा प्रखंड के 73 पंचायतों के 146 गांवों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सामाजिक जागरूकता का कार्य सम्पन्न किया गया।इसके माध्यम से ये संदेश दिया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मे प्रोत्साहित करने वालों को दो वर्ष का सश्रम कारावास या एक लाख रू0 तक का जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है साथ ही दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत शादी होने के सात वर्ष के अंदर मौत होती है, तो उसे दहेज हत्या माना जायेगा और इसके लिए सात वर्ष तक की जेल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। पटना राइट्स कलेक्टिव के शंभु तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम के आयोजन में जिला कार्यक्रम अधिकारी नीतू सिंह व जिला परियोजना प्रबंधक अनिल कुमार की भी भूमिका रही।
नुक्कड़ नाटक करते कलाकार।