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पंचायत उप चुनाव को लेकर दूसरे दिन डाइट केंद्र पर दिया गया मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण

एक वर्ष पहले
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पंचायत उप चुनाव 2020 को लेकर दूसरे दिन डाइट केंद्र पर लगभग 500 मतदान कर्मियों को केंद्र प्रभारी विश्वमोहन कुमार सिंह के देख-रेख में गहन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के क्रम में सहायक केंद्र प्रभारी कुमार राजकपूर ने बताया कि मतदान कर्मियों की नियुक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम1951 की धारा 26 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी के रूप में की जाती है। पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी होते है। प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम निर्वाचक नामावली में प्रवष्टि है और आयोग के आदेश के अनुसार स्वयं की पहचान की पुष्टि होने पर निर्वाचन में मत देने का हक़दार है। निर्वाचक की बायीं तर्जनी न होने की स्थिति में अमिट स्याही उसकी ऐसी किसी भी उंगली पर लगायी जायगी जो उसके बाये हाथ में हो। यदि उसके बाये हाथ में भी ऊँगली न हो तो स्याही उसकी दाई तर्जनी पर लगाई जायेगी यदि दायीं तर्जनी भी न हो तो उसकी दायी तर्जनी से प्रारंभ करते हुए उसके किसी भी हाथ पर कोई भी उंगली न हो तो स्याही उसके बाए या दाएं हाथ के सिरे पर लगाई जायगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचक के मतदान की अनुमति देने से पूर्व अमिट स्याही व हस्ताक्षर अंगूठे का निशान लेना होगा। प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा निर्वाचक की पहचान सत्यापित किये जाने के पश्चात् और यदि उस निर्वाचक की पहचान के बारे में कोई चुनौती नहीं दी गई है, तो मतदान अधिकारी दुतीय उसकी बायीं तर्जनी को अमिट स्याही से चिन्हित करने का काम करेंगे।

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