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16 मार्च से 30 अप्रैल तक विशेष ग्रामसभा, लगेंगे विभागों के काउंटर

एक वर्ष पहले
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आगामी 16 मार्च से 30 अप्रैल तक जिले के सभी 246 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। मुख्य सचिव से मिले दिशानिर्देश के अनुसार पंचायतों में विशेष ग्राम सभा को लेकर जिलाधिकारी के गुरुवार को आदेश निर्गत किया है। जिलाधिकारी के द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि बिहार सरकार के द्वारा विकसित बिहार के सात निश्चय योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, लेकिन अभी भी ग्रामीण स्तर तक सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है।

विशेष ग्राम सभा में लोक शिकायत निवारण, लोक सेवा अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम समस्या, ग्रामीण विकास, मनरेगा, जीविका, कृषि, पशुपालन, समाज कल्याण, एवं पंचायती राज के विभाग के द्वार काउंटर लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। विशेष ग्राम सभा के दौरान ग्राम सभा के सम्बन्धित प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीओ, विभिन्न विभाग के प्रखंडस्तरीय कर्मियों की उपस्थित अनिवार्य रहेगी। ग्राम सभा में ज्यादा संख्या में लोगों की भागीदारी हो। इसके लिए तीन दिन पहले सूचना देने का निर्देश जारी किया गया है।

ग्राम सभा के दौरान लोगों से लिया जाएगा फीडबैक

विशेष ग्राम सभा के दौरान बैठक में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति, बैठक की कार्रवाई की मॉनिटरिंग बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसायटी द्वारा विकसित पंचायत दर्पण सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही ग्राम सभा में उपस्थित संख्या के आधार पर विभिन्न समुदाय के लोगों का फीडबैक ऑनलाइन भरा जाएगा। इसकी जिम्मेवादी
ग्राम पंचायत के लेखपाल सह आईटी सहायक,तकनीकी सहायक प्रखंड कार्यपालक सहायक को सौंपा गया है।

अधिकारियों के लिए भी तय की गई जिम्मेदारी

ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित विशेष ग्राम सभा को लेकर प्रखडं विकास पदाधिअकारी से लेकर उप विकास आयुक्त तक के लिए जिम्मेवारी सुनिश्चित किया गया है।प्रखंड विकास पदाधिकारी जहां ग्राम सभा के आयोजन की तैयारी से लेकर उसके आयोजन और रिपोर्टिंग का काम देखेंगे।वहीं प्रखंड के परबारी पदाधिकारी ग्राम सभा की कार्रवाई तैयार करने के साथ-साथ आम जनों की समस्या को भी सूचीबद्ध कर उसे जिला पंचायतीराज पदाधिकारी को भेजेंगे। इसके अलावा अनुमंडल पदाधिकारी को ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित विशेष ग्राम सभा के दौरान विधि व्यवस्था का भार दिया गया है।इसके अलावा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को विशेष कोषांग गठन कर ग्राम सभा की कार्यवाई का रिपोर्ट संकलित कर उसे विभाग को भजेंगे।वहीं उप विकास आयुक्त को 10 प्रतिशत ग्राम सभा के निरीक्षण करने का निर्देश जारी किया है।
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