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बिना किसी ठोस कारण के 41643 ऑनलाइन म्यूटेशन रद्द, आवेदनों की नहीं हो रही जांच, जमीन मािलक परेशान

एक वर्ष पहले
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जिले की जमाबंदी को ऑनलाइन कराए जाने के बाद भी केवाला (डीड) अस्पष्ट, आवेदक अनुपस्थित व जमाबंदी उपलब्ध नहीं या नहीं मिल रहा जैसे कारण बताकर लोगों के म्यूटेशन के मामलों को खारिज कर दिया जाता है। जिले में 14 मार्च 2020 शनिवार तक ऑनलाइन म्यूटेशन के 41643 मामले बिना किसी ठोस व स्पष्ट कारण के रद्द किए गए हैं। जबकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से अंचल स्तर पर ऑनलाइन दाखिल खारिज याचिकाओं के निष्पादन में अस्वीकृत मामलों की जांच कराने का निर्देश दिया गया था। मगर इसको लेकर विभागीय स्तर पर अभी तक किसी प्रकार की ठोस पहल नहीं की गई है।

डीसीएलआर को दिया गया था रैंडम जांच का आदेश

बताया जाता है कि डीएम के निर्देश पर एडीएम ने 27 फरवरी को डीसीएलआर को म्यूटेशन के रद्द मामलों की रैंडमली जांच करने का आदेश दिया था। मगर अभी तक इसमें कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इस बीच म्यूटेशन को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है।

21 दिन के 16663 व 63 दिन के 854 मामले हैं लंबित : बताया जाता है कि सामान्य मामले में 21 व असामान्य में 63 दिनों के अंदर म्यूटेशन करना है। जबकि 21 दिनों से ज्यादा के 16663 व 63 दिनों के 854 मामले लंबित पड़े हैं। वहीं इतने दिनों में मामले का निपटारा नहीं होने होने पर उसे रद्द कर दिया जाता है। जिले के चार अंचल बिथान में 1174 म्यूटेशन हुए जबकि उससे ज्यादा 1510 रिजेक्ट कर दिए गए। वहीं मोहनपुर में 941 म्यूटेशन व 1204 रिजेक्ट, पटोरी में 1732 म्यूटेशन व 2913 रिजेक्ट एवं सिंघिया में 2793 म्यूटेशन व 2914 मामले रिजेक्ट कर दिए गए।

जिले में ऑनलाइन म्यूटेशन मामलों की प्रतिदिन अंचलवार माॅनिटरिंग की जा रही है। सामान्य व विशिष्ट मामलों में केस की समीक्षा की जा रही है। रद्द मामलों को क्रास चेक किया जा रहा है। जल्द ही म्यूटेशन में तेजी आएगी। लोगों की परेशानी कम होगी।
-विनय कुमार राय, एडीएम

कलेक्ट्रेट के एनआईसी में ऑनलाइन एंट्री करते कर्मी।
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