पुलिस की पहल पर रोका गया बाल विवाह
प्रखंड के एक गांव में शुक्रवार की शाम बाल विवाह की सूचना पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की पहल पर उसे होने से रोका गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला विकास निगम की प्रखंड समन्वयक रश्मि कुमारी को गुप्त सूचना मिली कि उक्त गांव में आठवीं कक्षा की नाबालिग लड़की की शादी बेगूसराय जिला के एक लड़के से 13 मार्च को होनी है। इसकी सूचना मिलने के बाद प्रखंड समन्वयक ने इसकी जानकारी एसडीओ विष्णुदेव मंडल, बाल विवाह उन्मूलन अभियान के जिला समन्वयक एक्शन एड अरविंद कुमार, थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार मिश्र को देते हुए मिलकर एक रणनीति तैयार करते हुए कार्रवाई की योजना बनाई गई। इसी रणनीति को लेकर प्रखंड समन्वयक रश्मि कुमारी, दारोगा अनिल कुमार, रीना झा सहित पुलिस के जवान गांव पहुंचकर जब छानबीन किया तो जानकारी को सत्य पाया। सभी ने लड़की के परिजन व ग्रामीणों को मुखिया की उपस्थिति में बातचीत करते हुए समझा-बुझाकर शादी नहीं करने की जानकारी दिया। इसके बाद जब लड़की पक्ष शादी नही करने की बात कहने पर उसके माता-पिता से बेटी की शादी 18 वर्ष से पूर्व नही करने का एक शपथ-पत्र बनवाया। इधर प्रखंड समन्वयक व महिला दारोगा रीना झा ने लड़की, उसके परिजनों व आसपास के जुटे हुए लोगों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संबंध में विस्तार से जानकारी दिया। साथ ही बताया कि बाल विवाह में संलिप्त हर व्यक्ति को 2 वर्ष की जेल व 1 लाख रुपए तक के अर्थदंड का प्रावधान है। इसमें शामिल किसी भी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मौके पर ग्रामीण उपस्थित थे।