रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाना महंगा पड़ सकता है। अब न केवल अपील के जरिए लोगों को साफ-सफाई रखने के लिए जागरूक किया जाएगा, बल्कि अभियान चलाकर ऐसे लोगों से जुर्माने का बसुला जाएगा। रेलवे परिसर में गंदगी फैलाते पकड़े गए तो 300 से 500 रुपये तक का जुर्माना देना होगा या 6 महीने से 1 साल तक की कैद हो सकती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए नियमों में जुर्माना के साथ इसे सख्ती से लागू करने की बात कही गई है। टिकट चेकिंग स्टाफ व आरपीएफ को रेल परिसर को गंदगी से मुक्त करने का जिम्मा सौंपा गया है। इस संबंध में स्टेशन अधीक्षक जगदंबा प्रसाद ने बताया कि आदेश मिल चुका है। अब स्टेशनों पर नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है। रेलवे ने स्वच्छता अभियान को ध्यान में रखते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बताया कि अब रेलवे के द्वारा जारी नोटिफिकेशन के बाद कोई गंदगी फैलाता रेलवे परिसर व प्लेटफार्म पर आ गया, तो उसे न केवल जुर्माना देना पड़ सकता है, बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। यात्री रेलवे परिसर में गंदगी फैलाने और रेल पटरी के किनारे खुले में शौच करने आदि से बाज नहीं आ रहे हैं। हाल ही में रेलवे के अधिकारी ने सीतामढ़ी में जांच किया था, जिसमें कई कमियां पाई गई थी। लोगों को जागरूक करने के लिए स्टेशन परिसर में बोर्ड लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन परिसर।
प्रतिदिन देनी होगी रिपोर्ट
इस संबंध में रोजाना चेकिंग स्टाफ अधिकारियों को रिपोर्ट भेजना होगा। उन्हें रिपोर्ट में बताना होगा कि कितने लोगों का चालान काटा गया। यह भी जानकारी देना होगा कि सफाई रखने के लिए स्टेशन पर क्या-क्या इंतजाम किये गए हैं। जुर्माना वसूलने के साथ-साथ लोगों से अपील की जाएगी कि दोबारा ऐसा गलती नहीं करें।
टीटीई व आरपीएफ वसूलेंगे फाइन
रेलवे के जारी निर्देश पर ट्रेन के साथ-साथ प्लेटफार्म पर अब टीटी व आरपीएफ स्क्वायड टीम तैनात रहेंगे। इनके द्वारा ट्रेन से लेकर प्लेटफार्म पर नजर रखी जाएगी। ट्रेन से लेकर परिसर की सफाई को लेकर प्लान तैयार किया गया है। यानी कि कोच के अंदर से लेकर प्लेटफार्म पर खाने-पीने के सामान के छिलके फेंकने समेत अन्य गंदगी फैलाने वाले यात्री दंडित होंगे।
सफाई रखने के लिए सकारात्मक कदम
रेलवे के दैनिक यात्री व सीतामढ़ी नगर निवासी राजेश कुमार प्रतिदिन सीतामढ़ी से दरभंगा का सफर करते हैं। उन्होंने बताया कि इससे यात्रियों में भी सकारात्मक सोच पैदा होगी। आज के हालात में अपील के माध्यम से गंदगी दूर करना काफी मुश्किल है। ऐसे में दंड लगाने से लोगों के भीतर भय पैदा होगा।
गुटखा व तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ चलाया छापेमारी अभियान
भास्कर न्यूज| मेजरगंज
स्थानीय बाजार पर स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव के निर्देश पर जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग के तत्वावधान में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान गुटका व तंबाकू बेचने वाले दुकानों की जांच की गई। वहीं बिना बैनर लगाये गुटका व तंबाकू बेचने वालों दुकानदारों को कड़ी फटकार लगाई गई। इस दौरान दुकानदारों में हड़कंप मचा रहा। कई दुकानदार अपनी-अपनी दुकान बंद कर भाग निकले। तंबाकू नियंत्रण पदाधिकारी डॉ. सुनील कुमार सिन्हा ने कहा कि दो दर्जन दुकानों में छापेमारी की गई है। तीन दुकानों पर नाबालिग दुकानदार तंबाकू बेचते पाये गये। नाबालिगों से तंबाकू बेचबाना घोर अपराध है। 18 साल से कम आयु वाले लोग तंबाकू बेचते या खाते पकड़े गये तो कोटपा सेक्शन 7 के तहत सात साल की सजा हो सकती है। खुले में तंबाकू बेचने वालों पर कोटपा सेक्शन चार के तहत सजा व जुर्माना का प्रावधान है। कहा कि दुकानदारों को इसकी जानकारी नहीं थी। पहली बार वार्निंग देकर व जुर्माना वसूलकर छोड़ दिया गया है। अगर दूसरी बार पकड़े गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि दुकानदारों से दो हजार रुपये जुर्माना वसूल की गई है। मौके पर थानाध्यक्ष अखिलेश सिंह कोषांग के नारेंद्र कुमार, किशोर ठाकुर, संतोष राम व रमेश राम आदि मौजूद थे। वहीं शहर के सीनेमा रोड व भवदेपुर में थानाध्यक्ष सुबोध कुमार मिश्रा के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया।
चेकिंग स्टाफ रोजाना अधिकारियों को रिपोर्ट भेजेंगे, यह जानकारी भी देना होगा कि सफाई रखने के लिए स्टेशन पर क्या-क्या इंतजाम किए गए हैं