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पर्सनल फाइनेंस:गलत बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने पर तुरंत बैंक को दें सूचना, 2 दिन में पैसे मिलेंगे वापस

नई दिल्ली3 वर्ष पहले
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आरबीआई के निर्देश अनुसार अगर गलती से पैसा किसी दूसरे के खाते में जमा हो जाता है तो बैंक को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा। - Dainik Bhaskar
आरबीआई के निर्देश अनुसार अगर गलती से पैसा किसी दूसरे के खाते में जमा हो जाता है तो बैंक को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा।
  • आपका और लाभार्थी का खाता एक ही बैंक में है तो प्रोसेस जल्दी में पूरा हो जाएगा।
  • ट्रांजैक्‍शन के प्रूफ के लिए आप ट्रांजैक्‍शन के स्क्रीनशॉट को भी पेश कर सकते हैं।

कोरोनावायरस के कारण देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में बैंकिंग से जुड़े काम लोग ऑनलाइन ही निपटा रहे हैं। ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए पैसा ट्रांसफर करने पर कई बार जल्दबाजी में गलत बैंक डिटेल्स भरने के कारण पैसा गलत बैंक अकाउंट में चला जाता है। इस स्थिति में लोग घबरा जाते हैं क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं होता कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। आज हम आपको बताते हें कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए।

ऐसे मिलेगा पैसा वापस

  • गलत खाते में या अधिक पैसा ट्रांसफर होने पर अपने बैंक में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। अगर, आपका और लाभार्थी का खाता एक ही बैंक में है तो प्रोसेस जल्दी में पूरा हो जाएगा। एक या दो दिन के अंदर आपके खाते में पैसा वापस आ जाएगा।
  • आरबीआई के निर्देश अनुसार अगर गलती से पैसा किसी दूसरे के खाते में जमा हो जाता है तो बैंक को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा।। बैंक को गलत खाते से पैसा को सही खाते में लौटाने की व्यवस्था करनी होगी।
  • ट्रांजैक्‍शन के प्रूफ के लिए आप ट्रांजैक्‍शन के स्क्रीनशॉट को भी पेश कर सकते हैं। इसके बाद बैंक अपनी प्रक्रिया करेगा जिसमें 2 से 3 दिन तक का समय लग सकता है।
  • दूसरा बैंक होने के हालात में जिस बैंक अकाउंट में आपने भूल से पैसे ट्रांसफर किए हैं उस बैंक की ब्रांच जाकर शिकायत दर्ज करवानी होगी। बैंक अपने ग्राहक की अनुमति के बिना किसी को भी पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता।
  • साथ ही बैंक आपने ग्राहकों के बारे में जानकारी भी नहीं देते हैं। इसलिए आपको उस बैंक को सारी स्थिति से अवगत कराना होगा। इसके बाद वह बैंक उस खाते के ओनर को सूचित करेगा और पैसे आपके अकांउट में वापस ट्रांसफर करने को कहेगा।
  • गलती से अमाउंट ट्रांसफर वाले ज्यादातर मामलों में रिसीवर पैसे लौटाने को तैयार हो जाता है, लेकिन अगर वह पैसे लौटाने से मना कर दे तो आप उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं।