कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए 17 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया है। हालांकि, इस बार ग्रीन और ऑरेन्ज जोन में पहले से अधिक छूट दी जा रही है। शुरुआती चरणों में व्यवसाय को फिर से शुरू करने की रणनीति के तहत गैर-जरूरी सामानों की बिक्री की अनुमति के बाद अब सरकार ग्रीन जोन में रात को मॉल, सिनेमा हॉल और लोकल रिटेल स्टोर्स को खोलने की अनुमति दे सकती है। इस पर चर्चा आंतरिक चर्चा चल रही है।
व्यापारिक गतिविधियों को मिलेगी तेजी
सरकार का मानना है कि यह प्लान कारगर साबित होता है तो व्यापारिक गतिविधियों को तेजी मिलेगी। इससे खरीदारी व अन्य गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। हालांकि इस दौरान शारीरिक दूरी और मास्क पहनने जैसी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। इसलिए सरकार इसे रात में खोलने की अनुमति देने पर विचार कर रही है क्योंकि रात में ट्रैफिक कम होता है और हालात में संभालने में भी आसानी होता है। ईटी की खबर के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्रालय के इस तरह के कदम को मंजूरी देने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद गृह मंत्रालय एक एडवाइजरी जारी कर सकता है।
स्वास्थ्य मंत्रालय लेगा आखिरी फैसला
बता दें कि मध्यप्रदेश में सुबह 6 बजे से देर रात तक रिटेल दुकानों को खोलने की अनुमति दे गई है। इसी तर्ज पर कुछ अन्य राज्य भी फैसला लेना चाहते हैं। श्रम मंत्रालय के नियमों के अनुसार, रिटेल दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती हैं। कुछ राज्य भी इस तरह के लचीले समय को अपनाने के इच्छुक हैं। बुधवार को, मध्य प्रदेश ने खुदरा दुकानों को सुबह 6 बजे से आधी रात तक खोलने के लिए अधिसूचित किया। ग्रीन जोन में रात के समय माॅल और सिनेमा हाल खोलने कीअनुमति देने से दुकानों को 18 घंटे तक सुलभ बनाना सुनिश्चित करेगा कि कोई भीड़ न बढ़े।
जानिए ग्रीन जोन का मतलब क्या है?
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिलावार जोन बांटे हैं और हर हफ्ते इनकी प्रोफाइलिंग होती है।
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