देश में कोरोनावायरस के कारण लागू लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का सालाना रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। अब 2018-19 के लिए जीएसटी 30 सितम्बर तक भरा जा सकेगा। इससे पहले सरकार ने मार्च में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट 5 मई तक बढ़ाई थी।
5 मई को जारी अधिसूचना में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (CBIC) ने पंजीकृत व्यक्तियों को 21 अप्रैल से 30 जून के बीच इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित GSTR-3B प्रस्तुत करने की अनुमति दी है।
जीएसटी माफ करने की हो रही मांग
व्यापारी जीएसटी माफ करने की मांग कर हैं इसी को देखते हुए सरकार ने जीएसटी भरने की आख़िरी तारीख को आगे बढ़ाया है। सरकार के अनुसार किसी सेक्टर को पूरा टैक्स माफ करने से क्रेडिट चेन में दिक्कत आएगी और समस्याएं बढ़ेंगी।
राहत पैकेज देने पर विचार कर रही सरकार
इससे पहले अप्रैल महीने के आखिर में खबर आई थी कि सरकार लॉकडाउन से प्रभावित सेक्टर्स को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) राहत पैकेज देने पर विचार कर रही है। जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रेस्ट्रॉन्ट्स, एविएशन और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टरों को यह छूट दी जा सकती है कि वे 6 महीनों तक जीएसटी का भुगतान न करें। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी रेट घटाया जा सकता है। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई भी घोषणा सरकार ने नहीं की है।
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