पैन को आधार से लिंक कराने के लिए अब आपके पास एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो यह निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) हो जाएगा। इनऑपरेटिव पैन का उपयोग करने पर आप पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है।
इस समस्या से बचने के लिए जल्द से जल्द आधार-पैन लिंक करना होगा। यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पैन, आधार से लिंक है या नहीं। वहीं अगर लिंक नहीं है तो आप किस तरह इन्हें लिंक कर सकते हैं।
ऐसे चेक करें आधार-पैन लिंक हैं या नहीं
ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं आधार-पैन
लिंक न होने पर पैन हो जाएगा बेकार
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार अगर कोई पैन कार्ड होल्डर्स पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है, तो उनके पैन को इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। यह भी जान लीजिए कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 50 हजार रुपए से ज्यादा की रकम निकाल या जमा कर कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ता है। ऐसे में पैन के निष्क्रिय होने पर आप 50 हजार रुपए से ज्यादा का लेन देन नहीं कर सकेंगे।
देना होगा दोगुना TDS
सीए अभय शर्मा के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक आपकी आय पर 20% की दर से TDS काटेगा। इसके साथ ही नियम के तहत अगर आपका पैन निष्क्रिय हो चुका है और फिर भी आप इसका उपयोग बैंक के लेन-देन या अन्य जगह करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन नहीं दिया है।
ऐसे में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक्ट की धारा 139A के तहत मांगे जाने पर पैन दिखाना अनिवार्य है। हालांकि बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करने पर जुर्माना नहीं लगेगा।
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