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अब एयर विस्तारा पर लगा 70 लाख जुर्माना:उत्तर भारत में तय संख्या से कम फ्लाइट चलाने पर DGCA ने की कार्रवाई

4 महीने पहले
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सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA ने एयर विस्तारा पर 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल, एयर विस्तारा ने पूर्वोत्तर भारत के कम हवाई सेवा वाले क्षेत्र में न्यूनतम उड़ानों की तय संख्या से कम फ्लाइट्स चलाई हैं। DGCA ने इसे नियमों की अनदेखी माना है और जुर्माना लगाया है।

एयरलाइन पहले ही भर चुकी है जुर्माना
एयर विस्तारा पर यह जुर्माना अप्रैल 2022 में कम फ्लाइट्स चलाने के लिए पिछले साल अक्टूबर में लगाया गया था। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के एक अधिकारी ने कहा कि एयरलाइन पहले ही जुर्माना भर चुकी है।

न्यूनतम उड़ानों के बारे में DGCA को देनी होती है जानकारी
देश में सभी एयरलाइन कंपनियों को हर क्षेत्र में न्यूनतम उड़ानों के बारे में जानकारी DGCA को देनी होती है। DGCA देश में न्यूनतम उड़ानों की संख्या को लेकर काफी सख्त चल रही है।

इस मामले पर विस्तारा के स्पोक्सपर्सन ने कहा, 'विस्तारा पिछले कई सालों से रूट डिस्पर्सल गाइडलाइंस (RDG) का पूरी तरह से पालन कर रही है। वास्तव में हम लगातार अलग-अलग कैटेगरीज में एक्सपेक्टेड ASKMs (अवेलेबल सीट किलोमीटर) से ज्यादा फ्लाइट्स चला रहे हैं, जैसा कि RDG रूल में निर्धारित किया गया है।'

फ्लाइट्स की संख्या में 0.01% की कमी आई थी
हालांकि, स्पोक्सपर्सन ने स्वीकार किया कि बागडोगरा एयरपोर्ट के बंद होने के कारण कुछ फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं थीं। जिससे अप्रैल 2022 में आवश्यक फ्लाइट्स की संख्या में केवल 0.01% की कमी आई थी, यह पूर्वोत्तर मार्गों पर अनिवार्य 1% से कम थी। इस वजह से ही DGCA ने एयर विस्तारा पर जुर्माना लगाया था।

मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख प्रोग्राम रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) के पांच साल पहले ही पूरे हो चुके हैं। पहली उड़ान अप्रैल 2017 में शुरू की गई थी। यह स्कीम अक्टूबर 2016 में आम नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। जिसमें टियर II और टियर III शहरों में बेहतर एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर कनेक्टिविटी देना शामिल था।

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