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व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने वॉट्सऐप के खिलाफ शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। संगठन के मुताबिक याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट वॉट्सऐप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने का निर्देश दे। CAIT ने कहा है कि वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी लोगों के कई बुनियादी अधिकारों में हस्तक्षेप करेगी।
संगठन ने बताया कि याचिका में यह भी आग्रह किया गया है कि केंद्र सरकार वॉट्सऐप जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश बनाए और नागरिकों व व्यवसायों की प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए नीति बनाए। याचिका में यूरोपीय संघ और भारत में वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी के नजरिये में अंतर का भी उल्लेख किया गया है और आशंका जताई गई है कि बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां भारतीय उपयोगकर्ताओं के डाटा का दुरुपयोग कर सकती हैं।
वॉट्सऐप ने नई पॉलिसी लागू करने की समय सीमा आगे बढ़ाई
इस बीच वॉट्सऐप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी को लागू करने की समय सीमा को तीन महीने आगे खिसका दिया। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की नई प्राइवेसी पॉलिसी का काफी विरोध हो रहा है। इसके कारण इसके लाखों उपयोगकर्ता सिग्नल और टेलीग्राम जैसे इसके प्रतियोगी प्लेटफॉर्म को अपना रहे हैं। वॉट्सऐप की नई पॉलिसी पहले 8 फरवरी से लागू होने वाली थी। अब उसने इसे 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।
CAIT ने आईटी मंत्री को भी लिखी थी चिट्ठी
इससे पहले CAIT ने शुक्रवार को केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र भेजकर आरोप लगाया था कि व्हाट्सऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने प्राइवेसी नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए इन पर कार्रवाई तुरंत जरूरी है। ट्रेडर्स का कहना था कि कैट की शिकायतों के जवाब में वॉट्सऐप ने मीडिया में विज्ञापन देकर इस मामले पर सफाई देने की कोशिश की, जो गलत है।
क्या है वॉट्सऐप की नई पॉलिसी?
वॉट्सऐप यूजर जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं, कंपनी उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकती है। कंपनी उस डेटा को शेयर भी कर सकती है। यह पॉलिसी 8 फरवरी 2021 से लागू हो रही है। पहले दावा किया गया था कि अगर यूजर इस पॉलिसी को 'एग्री' नहीं करता है तो 8 फरवरी के बाद वह अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हालांकि बाद में कंपनी ने इसे ऑप्शनल बताया था।
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