कोरोना महामारी के कम होने के साथ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बुधवार को भारत में फ्लाइट और एयरपोर्ट पर मास्क पहनने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यानी अब फ्लाइट में फेस मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना नहीं लगेगा। सरकारी आदेश में कहा गया है कि फ्लाइट अनाउंसमेंट में फेस मास्क के इस्तेमाल की एडवाइज दी जा सकती है, लेकिन पेनल्टी का अनाउंसमेंट नहीं किया जा सकता।
कोविड-पूर्व स्तरों के करीब पहुंचा एयर ट्रैवल
मास्क की अनिवार्यता ऐसे समय में खत्म की गई है जब एयर ट्रैवल कोविड-पूर्व स्तरों के करीब पहुंच गया है। एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के पिछले महीने जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि घरेलू यात्रियों की संख्या सितंबर में एक साल पहले की तुलना में 46.54% बढ़कर 1.04 करोड़ हो गई। ये अगस्त की तुलना में थोड़ा ज्यादा है।
एयर सुविधा फॉर्म की शर्त अभी भी लागू
कोरोना महामारी के समय की अधिकांश शर्तें हटा दी गई हैं, लेकिन एयर सुविधा फॉर्म भरने जैसी कुछ शर्तें अभी भी लागू हैं। फ्रीक्वेंट फ्लायर्स और ट्रेवल इंडस्ट्री अब भारत के लिए उड़ान भरने से पहले एयर सुविधा फॉर्म भरने और जमा करने की आवश्यकता को खत्म की मांग कर रहे हैं। विदेश से भारत जाने वाली फ्लाइट में एयरलाइन स्टाफ यह चेक करते हैं कि क्या यह फॉर्म वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ जमा किया गया है या नहीं।
एक ट्रैवल एजेंट ने कहा, टीकाकरण की जांच होती रहनी चाहिए, लेकिन एयर सुविधा फॉर्म एक अनावश्यक परेशानी है, खासकर अगर किसी ने आखिरी मिनट में फ्लाइट बदली हो और नई फ्लाइट के डिटेल्स के साथ फॉर्म भरना भूल गया हो।
मास्क न पहनने पर नो फ्लाई लिस्ट में पैसेंजर्स
अभी तक मास्क पहनने से इनकार करने वाले सैकड़ों पैसेंजर्स को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा चुका है। हाल के महीनों में जब महामारी की स्थिति में कमी आई, तो एयरलाइन क्रू के लिए यात्रियों को मास्क पहनने के कहना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। अब जब इस आदेश के वापस ले लिया गाय है तो केबिन क्रू भी फ्लाइट पर थोड़ी राहत की सांस ले सकेंगे।
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