इंश्योरेंस रेगुलेटरी इरडा ने कोरोना महामारी को देखते हुए बीमा कंपनियों को 31 मार्च 2022 तक के लिए नई कोरोना कवच और कोरोना रक्षक बेचने और पुरानी पॉलिसी को रिन्यू करने की इजाजत दी है। इससे पहले इसे 31 सितंबर 2022 तक पॉलिसी जारी करने की इजाजत थी।
IRDAI ने 18 से 65 साल के लोगों को कोविड के कवरेज वाली दो स्टैंडर्ड पॉलिसी- कोरोना कवच और कोरोना रक्षक जारी करने को लेकर बीमा कंपनियों के लिए पिछले साल जून में गाइडलाइंस जारी की थी। ये पॉलिसी साढ़े तीन, साढ़े छह और साढ़े नौ महीने के लिए मान्य होंगी।
कोरोना होने पर मिलती है आर्थिक मदद
कोरोना कवच इन्डेम्निटी वाली पॉलिसी है जबकि कोरोना रक्षक बेनेफिट वाला कवर है। यानी जिनके पास कोरोना कवच होगा उनको कैश फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा या इलाज में होने वाले खर्च के लिए रिंबर्समेंट मिलेगा। जिन लोगों ने कोरोना रक्षक खरीदा हुआ है, उनको कोविड होने पर क्लेम करने पर पहले से तय रकम मिलेगी।
कोरोना कवच में 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना जरूरी
कोरोना कवच में पॉलिसी होल्डर को कम से कम 24 घंटे के लिए अस्पताल में दाखिल होने पर उसका खर्च दिया जाता है। उनको घर पर होने वाले इलाज के अलावा अस्पताल में भर्ती होने से पहले और उसके बाद का खर्च भी बीमा कंपनी देती है।
कोरोना रक्षक खरीदने वाले पॉलिसी होल्डर को कोविड पॉजिटिव निकलने पर बीमा की पूरी रकम मिलती है। लेकिन इसके लिए पॉलिसी होल्डर का कम से कम 72 घंटे अस्पताल में दाखिल रहना जरूरी होता है।
5 लाख रु. तक का मिलेगा कवर
कोरोना कवच पॉलिसी के लिए इंश्योरेंस की राशि न्यूनतम 50 हजार रुपए और अधिकतम 5 लाख रुपए (50,000 रुपए के मल्टिपल में) है। वहीं कोरोना रक्षक पॉलिसी में आपको न्यूनतम 50 हजार रुपए और अधिकतम 2.5 लाख रुपए का कवर मिलेगा।
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