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काम की बात:PPF, NPS और सुकन्या अकाउंट्स में जमा कर दें मिनिमम अमाउंट, नहीं तो बंद हो जाएगा अकाउंट

नई दिल्लीएक वर्ष पहले
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अगर आपका पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट है, लेकिन इस वित्त वर्ष में इनमें पैसे नहीं डाल पाए, तो अकाउंट एक्टिव रखने के लिए इनमें 31 मार्च तक कुछ रकम जरूर डाल दें। PPF, SSY और NPS में पैसे नहीं डाले जाने पर ये अकाउंट्स इनएक्टिव हो जाएंगे।

अगर न्यूनतम जरूरी रकम नहीं डाली, तो इन्हें दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। आपको अपनी इन योजनाओं में मिनिमम निवेश बनाए रखना होता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपका खाता एक्टिव है। हम आपको बता रहे हैं कि किा अकाउंट में आपको कितना मिनिमम अमाउंट जमा करना होता है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
PPF अकाउंट रखने वालों के लिए मिनिमम बैलेंस 500 रुपए है यानी आपको इसमें सालाना कम से कम 500 रुपए का निवेश करना होता है वरना आपका खाता बंद हो जाता है। इसमें पैसा डालने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है तो आप उससे पहले ये मिनिमम बैलेंस डाल दें। अगर आप आखिरी तारीख तक पैसा नहीं डालते हैं तो आपको हर साल के हिसाब से 50 रुपए जुर्माना देना होगा।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)
इसके अलावा अगर एनपीएस की बात करें तो किसी एक वित्त वर्ष में टियर-1 खाते में कम से कम 1,000 रुपए और टियर-2 खाते में 250 रुपए डालने जरूरी हैं। वहीं अगर अगर आप ये योगदान नहीं करते हैं तो आपका खाता निष्क्रिय हो जाएगा, जिसमें आपको 100 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
सुकन्या समृद्धि योजना में अगर अकाउंट है तो आपको हर वर्ष में मिनिमम 250 रुपए जमा करने होते हैं। अगर आप यह पैसा नहीं जमा करते हैं तो आपको 50 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा।