भारत आने वाले इंटरनेशनल पैसेंजर्स को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करने का प्रावधान हटा दिया है। संशोधित आदेश 22 नवंबर यानी आज से प्रभावी हो गया है। एयर सुविधा फॉर्म भारत आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का अनिवार्य रूप से भरा जाने वाला एक सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म था, जिसमें उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति और हालिया यात्रा विवरण सहित अन्य जानकारी शामिल थी।
कोरोना के कारण भरना पड़ता था एयर सुविधा फॉर्म
कोरोना महामारी के समय की अधिकांश शर्तें हटा दी गई हैं, लेकिन एयर सुविधा फॉर्म भरने जैसी कुछ शर्तें अभी भी लागू थी। मास्क की अनिवार्यता को खत्म किए जाने के बाद फ्रीक्वेंट फ्लायर्स और ट्रेवल इंडस्ट्री एयर सुविधा फॉर्म भरने और जमा करने की आवश्यकता को भी खत्म की मांग कर रहे थे। विदेश से भारत जाने वाली फ्लाइट में एयरलाइन स्टाफ यह चेक करता था कि क्या यह फॉर्म वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ जमा किया गया है या नहीं।
बीते दिनों मास्क की अनिवार्यता खत्म की थी
कोरोना महामारी के कम होने के साथ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने 16 नवंबर से भारत में फ्लाइट और एयरपोर्ट पर मास्क पहनने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। यानी अब फ्लाइट में फेस मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना नहीं लगता। सरकारी आदेश में कहा गया था कि फ्लाइट अनाउंसमेंट में फेस मास्क के इस्तेमाल की एडवाइज दी जा सकती है, लेकिन पेनल्टी का अनाउंसमेंट नहीं किया जा सकता।
कोविड-पूर्व स्तरों के करीब पहुंचा एयर ट्रैवल
मास्क और एयर सुविधा फॉर्म की अनिवार्यता ऐसे समय में खत्म की गई है जब एयर ट्रैवल कोविड-पूर्व स्तरों के करीब पहुंच गया है। एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के पिछले महीने जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि घरेलू यात्रियों की संख्या सितंबर में एक साल पहले की तुलना में 46.54% बढ़कर 1.04 करोड़ हो गई। ये अगस्त की तुलना में थोड़ा ज्यादा है।
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