EPFO ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत EPF अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य किया गया है। अगर कोई 31 अगस्त तक अपने अकाउंट को आधार से लिंक नहीं करता है तो उसके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा।
EPFO ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत आधार लिंक का फैसला लिया था। इसके तहत सभी EPF अकाउंट होल्डर्स का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) भी आधार वैरिफाइड होना आवश्यक है। हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे अपने EPF अकाउंट को आधार से लिंक कर सकते हैं।
ये है इसकी प्रोसेस
अगर नहीं किया लिंक तो रुक सकता है पैसा
अगर आपने 1 सितंबर से पहले EPFO और आधार नंबर को लिंक नहीं किया तो आपके खाते में कंपनी की ओर से आने वाला कॉन्ट्रिब्यूशन रोक दिया जाएगा। इसके अलावा इससे आपको EPF अकाउंट से पैसा निकालने में भी परेशानी हो सकती है। अगर EPF अकाउंट होल्डर का अकाउंट आधार से लिंक्ड नहीं है, तो वे EPFO की सर्विसेस का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
EPF अकाउंट में कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों डालते हैं पैसा
EPFO एक्ट के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस DA का 12% EPF अकाउंट में जाता है। तो वहीं, एम्प्लॉयर (कंपनी) भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% कॉन्ट्रिब्यूट करती है। कंपनी के 12% कॉन्ट्रिब्यूशन में से 3.67% कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में जाता है और बाकी 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम में जाता है। EPF अकाउंट पर सालाना 8.50% ब्याज मिल रहा है।
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