कोरोना महामारी को देखते हुए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत खाता खोलने के लिए ऑनलाइन आधार e-KYC के जरिए ऑनलाइन अकाउंट खोलने की सुविधा दी है। अभी तक eNPS के तहत रजिस्ट्रेशन आधार ऑफलाइन e-KYC या पैन और बैंक खाते के माध्यम से होता था।
कैसे खोल सकेंगे अकाउंट
क्या है नेशनल पेंशन स्कीम?
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। 2009 में इसे सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया। कोई भी व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान दे सकता है। इकट्ठा हुई धन राशि के एक हिस्से को वह एक बार में निकाल भी सकता है और बची हुई राशि का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्राप्त करने के लिए कर सकता है। व्यक्ति के निवेश और उस पर मिलने वाले रिटर्न से NPS खाता बढ़ता है। इस स्कीम में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निजी क्षेत्र के कर्मचारी और आम नागरिक भी निवेश कर सकते हैं।
NPS ने बीते 1 साल में दिया 12-15% तक का रिटर्न
एनपीएस ग्राहकों को इक्विटी से एक साल में करीब 12.5-17% तक रिटर्न मिला है। प्रेफरेंशियल शेयर ने 12-14% मुनाफा दिया है, जबकि सरकारी बॉन्ड में निवेश के जरिए एनपीएस ग्राहकों ने 10-15% तक रिटर्न कमाया है।
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