कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने कोरोना महामारी को देखते हुए ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इस योजना का लाभ 30 जून 2021 तक लिया जा सकता था। लेकिन अब 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक इस योजना का लाभ लिया जा सकेगा। अब तक इस योजना से 50 हजार से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं।
क्या है योजना?
इस योजना के तहत नौकरी छूटने पर बेरोजगार होने वाले लोगों को भत्ता दिया जाता है। बेरोजगार व्यक्ति 3 महीने के लिए इस भत्ते का फायदा उठा सकता है। वह 3 महीने के लिए औसत सैलरी का 50% क्लेम कर सकता है। बेरोजगार होने के 30 दिन बाद इसका फायदा उठाया जा सकता है। इसका संचालन ESIC की तरफ से किया जाता है।
एक ही बार ले सकते हैं इसका लाभ
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ कर्मचारी जीवन में एक बार ही ले सकता है यदि बीमित व्यक्ति एक बार सर्विस गैप के दौरान इस योजना का लाभ ले लेता है तो वह दोबारा नहीं ले सकता है। बीमित व्यक्ति को राहत का दावा करने की अवधि के दौरान बेरोजगार होना चाहिए।
21000 रु तक सैलरी पर मिलता है फायदा
ESI का फायदा निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है। इसके लिए ESI कार्ड बनता है। कर्मचारी इस कार्ड या फिर कंपनी से लाए गए दस्तावेज के आधार पर स्कीम का फायदा ले सकते हैं। ESI का लाभ उन कर्मचारियों को उपलब्ध है, जिनकी मासिक आय 21 हजार रुपए या इससे कम है। हालांकि दिव्यांगजनों के मामले में आय सीमा 25000 रुपए है।
कौन ले सकता है इसका लाभ?
आप प्राइवेट सेक्टर (आर्गनाइज्ड सेक्टर) में नौकरी करते हैं और आपकी कंपनी PF/ESI हर महीने आपके वेतन से काटती है तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित 78 दिन का योगदान आवश्यक है। यानी बेरोजगारी के पहले अंशदान की अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान किया गया होना जरूरी है। इस स्कीम के तहत राहत के लिए क्लेम बेरोजगार होने के तीन महीने बाद देय होगा।
कैसे उठा सकेंगे योजना का लाभ?
ESIC से जुड़े कर्मचारी ESIC की किसी भी ब्रांच में जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ESIC द्वारा आवेदन की पुष्टि की जाएगी और इसके सही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के खाते में रकम जमा कर दी जाएगी।
कैसे कराएं इसके लिए रजिस्ट्रेशन?
गलत आचरण के कारण नौकरी जाने पर नहीं मिलेगा फायदा
उन लोगों को स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा जिन्हें गलत आचरण की वजह से कंपनी से निकाला गया है। इसके अलावा आपराधिक मामला दर्ज होने या स्वेच्छा से रिटायरमेंट (VRS) लेने वाले कर्मचारी भी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
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