इम्पलॉइज प्रॉविडेंट फंड (EPF) अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनेशन जरूरी है, ताकि असमय निधन पर नॉमिनी को यह फंड आसानी से मिल सके। इसलिए जरूरी है कि अकाउंट होल्डर अपनी नॉमिनी डीटेल्स को अप-टू-डेट रखें। पहले नॉमिनी बदलने की प्रोसेस थोड़ी लंबी थी और इम्पलॉयर के जरिए ही ऐसा किया जा सकता था। लेकिन, अब EPFO के UAN पोर्टल पर जाकर सब्सक्राइबर्स नॉमिनी बदल सकते हैं। अगर आप भी नॉमिनी बदलना चाहते हैं तो यहां बताई जा रही स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस आपके काम आ सकती है।
नॉमिनी बदलने के लिए क्या करना होगा?
नॉमिनी बदलने की प्रोसेस को पूरा करने के लिए के लिए आपका आधार EPF से लिंक होना चाहिए। इसके साथ ही आपकी प्रोफाइल पिक्चर भी अपडेट होनी चाहिए। यहां ये भी ध्यान देना जरूरी है कि जो मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक हो वो चालू हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रोसेस में आपको OTP के जरिए वैरिफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी।
1. सबसे पहले EPFO की वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन करें। 2. 'सर्विस' टैब में, ड्रॉप-डाउन मेनू से 'फॉर इम्पलॉइज' टैब पर क्लिक करें। 3. अब अपने UAN के साथ लॉग इन करें। 4. 'मैनेज' टैब में, 'ई-नॉमिनेशन' चुनें। 5. परमानेंट और करंट एड्रेस सेव करें। 5. अपना फैमिली डिक्लेरेशन बदलने के लिए, 'यस' सिलेक्ट करें। 6. नॉमिनी की जानकारी दर्ज करें और सेव पर क्लिक करें। 7. अब ई-साइन आइकन पर क्लिक कर प्रोसीड करें। 8. अपना आधार नंबर एंटर करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया OTP दर्ज करें। 9. इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद अब आपका नॉमिनेशन अपडेट हो जाएगा।
e-Nomination दाखिल करने के फायदे
सदस्य की मृत्यु होने पर आसानी से PF का पैसा, इम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) और इम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) का फायदा पाने में मदद मिलती है। यह नॉमिनी को ऑनलाइन क्लेम फाइल करने की भी सुविधा देता है।
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