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आरटीआई में ईई ने नहीं दी जानकारी, एक लाख का दंड
जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता एनसी सिंह पर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने चार प्रकरणों में कुल 1 लाख रुपए का जुर्माना जमा करने का
आदेश दिया है।
बता दें कि अधिवक्ता डीके सोनी ने 2016 में विभाग का चेक स्टेटमेंट, केशबुक, फर्नीचर खरीदी के बिल व्हाउचर, बिजली समान खरीदी के बिल आदि की छायाप्रति आरटीआई के तहत मांगी थी लेकिन जन सूचना अधिकारी ने समय पर जानकारी नहीं दी। वहीं जब राज्य सूचना आयोग में अपील की गई तो वहां भी अधिकारी सुनवाई में नहीं पहुंचे। जबकि उन्हें आयोग ने कई बार इस संबंध में नोटिस जारी किया। इसके बाद आयोग ने चारों प्रकरणों में 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। बता दें आयोग ने यह फैसला दिसंबर महीने में ही सुना दिया था। डीके सोनी ने बताया कि इसके साथ ही आयोग ने वरिष्ठ अधिकारी का पालन नहीं करने पर इस आदेश से प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग को भेजा है और विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा भी की है।