पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • Surajpur News Chhattisgarh News Murder Accused Sentenced To Life Imprisonment

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

एक वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक

अंबिकापुर| जिले के बतौली थाना अंतर्गत ग्राम करदना में करीब दो साल पहले एक ग्रामीण की हुई हत्या के मामले में गुरुवार को कोर्ट का फैसला आ गया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने वाद सिद्ध होने पर मामले के आरोपी 24 वर्षीय सहत राम उर्फ ठूठा को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को 500 रुपए का अर्थदंड भी हुआ है। अर्थदंड नहीं पटाने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने ग्राम करदना के मरघटई नाला के पास खेत में पुरानी रंजिश पर 21 अप्रैल 2018 को गांव के ही बाबूलाल की डंडे व पत्थर से वार कर हत्या कर दी थी। मामले में बतौली पुलिस ने धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर कोर्ट में प्रकरण पेश किया गया था।
खबरें और भी हैं...