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व्यवहार न्यायालय स्कूल में संचालित, वकीलों ने की आरक्षित जमीन पर भवन बनाने की मांग की

एक वर्ष पहले
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व्यवहार न्यायालय वर्तमान में स्कूल भवन में संचालित है। न्यायालय हेतु राजिम महासमुंद मुख्य मार्ग पर भूमि आरक्षित है लेकिन शासन की उदासीनता के चलते भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। भवन बनाने की मांग अधिवक्ता संघ द्वारा कई बार शासन से की जा चुकी है। राजिम में व्यवहार न्यायालय 2017 से संचालित है।

तत्कालीन समय में न्यायालय हेतु भवन उपलब्ध नहीं होने के कारण पथर्रा रोड पर स्कूल भवन बनाया गया था जो खाली पड़े होने के कारण न्यायालय उसी में शिफ्ट कर दिया गया था जो अब तक वहीं चल रहा है। यह स्कूल भवन (वर्तमान में न्यायालय) भी पुराना होने के कारण कमजोर हो गया है अत: अधिवक्ता संघ ने कांग्रेस सरकार से भवन बनाने की मांग की है। फिर भवन में न्यायालय के हिसाब से पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। पीने का पानी, बाथरूम, शौचालय आदि की सुविधा नहीं होने से पक्षकारों सहित अधिवक्ताओं को भी इन समस्याओं से रोजाना जूझना पड़ रहा है। वर्तमान में संचालित न्यायालय भवन निचले भाग में स्थित होने के कारण बरसात के समय न्यायालय परिसर में एक से 2 फीट पानी भर जाता है। न्यायालय के नए भवन हेतु भूमि आरक्षित की गई है। आरक्षित भूमि का नक्शा हाईकोर्ट से भी स्वीकृत हो गया है।

अधिवक्ता संघ ने पूर्व में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से भेंट कर भवन निर्माण की मांग की थी तब डॉ. सिंह ने इसका आश्वासन भी दिया था। अधिवक्ता संघ ने अब नई सरकार से इसकी उम्मीद की है कि वह शीघ्र ही भवन निर्माण शुरू करेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं विधि मंत्री मोहम्मद अकबर को पत्र भेजकर भवन निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रमाकांत दीवान एवं सचिव अनुशासन साहू ने बताया कि करीब 13 वर्ष से न्यायालय स्कूल भवन में संचालित हो रहा है, जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इसके कारण अधिवक्ता एवं पक्षकारों को असुविधा होती है। नए भवन के लिए लगभग साढ़े तीन एकड़ भूमि राजिम महासमुंद मार्ग पर आरक्षित है।

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