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सरकार से पुलिस को मिल रही सुविधा पर कोर्ट ने न्याय मित्र को रिपोर्ट देने समय दिया

एक वर्ष पहले
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बिलासपुर| पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवार की सुरक्षा व सुविधा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

इस पर शीर्ष कोर्ट ने राज्य के हाईकोर्ट को इस मामले की सुनवाई करने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश का पालन राज्य शासन से करवाने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई शुरू कर राज्य शासन से जवाब तलब किया। शासन की तरफ से रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। मामले में न्याय मित्र अधिवक्ता नौशिना अली को बनाया गया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने न्याय मित्र को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। छत्तीसगढ़ में पुलिस कल्याण, विभाग के छोटे कर्मचारियों और उनके परिवार की सुरक्षा, रिक्त पद, पर्याप्त आराम, हड़ताल और प्रदर्शन के दौरान जवानों को होने वाली क्षति को लेकर मनीष कुमार ने रिट याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 बिंदुओं में आदेश दिए हैं। इनके पालन कराने की जिम्मेदारी हाईकोर्ट को दी गई है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन से जवाब तलब किया था। शासन की तरफ से सितंबर 2019 में रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई थी। इस पर कोर्ट ने न्याय मित्र से शासन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार है या नहीं देखने के साथ ही आदेशों का कितना पालन हो रहा है, कितना अमल किया है रिपोर्ट तैयार करने कहा है। सुनवाई के दौरान उन्होंने कोर्ट ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए समय दिया है।
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