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बैज बोले- आदिवासी जीते, डिपॉजिट 13 खदान की लीज शून्य घोषित

एक वर्ष पहले
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बैलाडीला में डिपॉजिट 13 नंबर की खदान के आवंटन के लिए जिस ग्रामसभा को आयोजित किया गया था वह फर्जी थी। सीएम भूपेश बघेल ने इस मामले में जांच के आदेश दिये थे। जांच के बाद दंतेवाड़ा कलेक्टर ने पाया कि ग्रामसभा का आयोजन ही नहीं हुआ था। जांच रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार ने अब इस लीज को शून्य घोषित कर दिया है।

उपरोक्त जानकारी सोमवार को बस्तर सांसद दीपक बैज ने कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा भाजपा सरकार ने अडानी ग्रुप को बैलाडीला की खदानें देने के लिए पूरी कूटरचना की थी। इस साजिश को स्थानीय आदिवासियों ने पहचान लिया था और सात दिनों तक लगातार आंदोलन किया था। इस आंदोलन में हम सबने भागीदारी की थी। आंदोलन के बाद सीएम भूपेश बघेल ने मामले की जांच के आदेश दिये थे और अब जांच से स्पष्ट हो गया कि उद्योगपति को फायदा दिलाने के लिए फर्जी काम किया गया था।

उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने पहले नगरनार में टाटा के प्लांट के ली गई आदिवासियों की जमीन वापस दिलाई और अब डिपॉजिट 13 नंबर की खदान के मामले में न्याय दिलाया है। पत्रवार्ता में अध्यक्ष राजीव शर्मा, महापौर सफीरा साहू, सभापति कविता साहू और सुशील मौर्य मौजूद थे।

जमीन के मालिकाना हक के शुल्क मेंविशेष छूट देने की मांग करेंगे : सांसद

जगदलपुर| नजूल व सरकारी जमीन में सालों से निवासरत लोगों को जमीन का मालिकाना और स्थायी हक देने के लिए मांगी जा रही राशि में रियायत देने की मांग की जाएगी। अभी गाइडलाइन रेट से 152 प्रतिशत की राशि मांगी जा रही है। बस्तर सांसद दीपक बैज ने कहा कि वह सीएम भूपेश बघेल से बस्तर को विशेष छूट देने की मांग करेंगे।

सांसद बैज ने कहा कि 152 प्रतिशत की राशि जमा करने में कई परिवारों को परेशानियां हो रही हैं। बस्तर पिछड़ा क्षेत्र है, यहां की बड़ी आबादी इतनी रकम चुकाने में समर्थ नहीं है। ऐसे में इस मामले में सीएम से बस्तर को विशेष रियायत देने की मांग करेंगे। भास्कर ने 4 मार्च को स्थायी पट्‌टे के लिए अधिक रकम लिए जाने का मुद्दा उठाया था। अभी 15 सौ स्क्वायर फीट जमीन की रजिस्ट्री के लिए गरीब परिवार को भी 20 से 24 लाख रुपये देने पड़ेंगे। भास्कर में लगातार छप रही खबरों को संज्ञान में लेकर सांसद ने सोमवार को इस मामले में रियायत के लिए प्रयास करने का बयान जारी किया है। अभी जिनके पास अस्थाई पट्‌टा है, ऐसे व्यक्ति गाइडलाइन रेट की 152 प्रतिशत राशि पटाकर स्थायी पट्टा ले सकते हैं।

जब आदिवासी चाहेंगे तभी कोई आवंटन होगा

13 नंबर डिपाजिट खदान की लीज शून्य होने के बाद अब सांसद दीपक बैज ने कहा कि बस्तर में पांचवीं अनुसूची लागू है ऐसे में इस खदान का आवंटन अब दोबारा तब तक नहीं होगा जब तक स्थानीय आदिवासी इसके लिए राजी नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में बिना ग्रामसभा के अनुमति खदानों का आवंटन हो ही नहीं सकता। आदिवासियों के हित की रक्षा के लिए कांग्रेस सरकार हमेशा तत्पर है।

जगदलपुर. पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए सांसद दीपक बैज।

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