गांजा तस्करी करने वाले 2 युवकों को 10 साल की सजा
दुर्ग|कोर्ट ने गांजा तस्करी के मामले में पकड़े गए दो आरोपी युवकों को दस-दस साल सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश गरिमा शर्मा की अदालत में शुक्रवार को दी गई। आरोपियों को पुलिस ने 1 हजार 60 किलो अवैध गांजा की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया था।
गांजा तस्करी का यह मामला मोहन नगर पुलिस ने 25 अप्रैल 2018 को बाफना टोल प्लाजा के पास पकड़ा। पुलिस को सूचना मिली थी कि टाटा 407 क्रमांक सीजी 07-जेबी 8303 में राजनांदगांव से रायपुर की ओर गांजा का अवैध परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी कर टाटा 407 को अपने कब्जे में लिया था। तलाशी के दौरान वाहन की ट्राली के केबिन में रखे 189 पैकेट गांजा बरामद किए गए।