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3 साल से जमीन पर है कब्जा तो आपकाे प्रशासन देगा पट्‌टा, देना होगा शुल्क

एक वर्ष पहले
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जुलाई 2019 के पहले यदि किसी जमीन पर अतिक्रमण है, तो प्रशासन अब उसका लीज जारी करेगी। इसके लिए विधिवत प्रक्रिया पूरी की जाएगी। निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप शुल्क तय होगा। पूर्व में यह नियम वर्ष 2016 के पहले के अतिक्रमण को लेकर था।

इतना ही नहीं यदि आप किसी सरकारी जमीन को लीज पर लेना चाह रहे, तो उसे भी लीज पर लिया जा सकेगा। 7500 वर्गफीट तक स्थानीय कलेक्टर व इसके ऊपर के मामलों में केबिनेट की मंजूरी जरूरी है। यह लीज 30 वर्षों के लिए दी जा सकेगी।

पट्‌टा वितरण के लिए लगा रहे कैंप: जिले में पट्‌टा नवीनीकरण के लिए कैंप लगाया गया था। अब नवीनीकरण के लिए निगम क्षेत्रों में वितरण किया जा रहा है। साथ ही नियमितिकरण के लिए आवेदन भी कैंप में ले रहे हैं।

7500 वर्गफीट जमीन लीज पर मिलेगा

शहर क्षेत्रों में 7500 वर्ग फीट तक की शासकीय भूमि के 30 वर्षीय पट्टे पर आवंटन व अतिक्रमित शासकीय भूमि के विस्थापन को लेकर 12 मार्च को शाम साढ़े 4 बजे कलेक्टोरेट सभागार में बैठक होगी। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा चेम्बर ऑफ कॉमर्स, कॉलोनाइजर्स, उद्योगपति, व्यापारी संघ, आवासीय समितियां सहित अन्य मौजूद रहेंगे। इस दौरान राज्य शासन के निर्देश से अवगत कराया जाएगा। बता दें कि सभी निकायों में इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। शासन की ओर से भी इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। 12 मार्च को कलेक्टोरेट में बैठक भी रखी गई है।

जिले में सवा लाख से अधिक पट्‌टेधारी हैं

पट्‌टे जारी करने का क्रम शासन-प्रशासन की तरफ से नियमित रूप से किया जाता रहा है। वर्ष 1979 से अब तक 1.25 लाख से अधिक पट्टे अलग-अलग प्रयोजन के लिए जारी किए गए हैं। इसमें पहले पंचायतों को आबादी पट्टा जारी करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद कलेक्टर को टोकन दरों पर संस्थाओं को नजूल जमीन के पट्टे जारी करने का अधिकार दिया गया। कृषि प्रयोजन के लिए भी जमीन दी गई। वर्ष 1980, वर्ष 1982, वर्ष 1984, वर्ष 1998, वर्ष 2000 में अस्थाई लीज जारी की गई। जिले में करीब 3 हजार स्थाई पट्टा भी जारी किए गए हैं। भिलाई निगम क्षेत्र में सबसे ज्यादा पट्‌टे का वितरण किया गया है।

अब अतिरिक्त निर्माण पर नियमितीकरण

पट्‌टे की जगह पर अतिक्रमण व अतिरिक्त निर्माण के मामलों में भी नियमितीकरण की तैयारी है। निगम क्षेत्रों में 1050 वर्गफीट तक तो पालिका में 1200 वर्गफीट क्षेत्रफल तक नियमितीकरण हो सकेगा। नियमितीकरण को लेकर आवेदन किए जाने या अन्य शिकायतों के आधार पर प्रक्रिया की जा सकेगी। कार्रवाई के लिए दल का गठन किया गया है। स्थानीय निकाय, राजस्व व टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अधिकारी शामिल किए गए हैं। मूलभूमि से 50% प्रतिशत तक कब्जे वाली भूमि का नियमितीकरण किया जा सकेगा। नगर पंचायतों में यह 1500 वर्गफिट, पालिका में 1200 वर्गफिट, निगमों के लिए 1050 वर्गफीट तक नियमितीकरण होगा।

भिलाई निगम क्षेत्र में हितग्राहियों को पट्‌टा वितरण भी किया जा रहा है।
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