तीन हजार रुपए पेंशन पाने के लिए 6 हजार से ज्यादा लोगों ने किया आवेदन
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए निगम क्षेत्र में अभी तक लगभग 6000 लोगों ने अपना पंजीयन करा लिया है। निगम क्षेत्र अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं सामान्य व्यक्तियों को 60 वर्ष के आयु के बाद निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का पंजीयन कार्य चॉइस सेंटरों के माध्यम से किया जा रहा है।
अधिक जानकारी के लिए निगम के कक्ष-53 के समीप कक्ष में भी संपर्क किया जा सकता है। समाज कल्याण विभाग के अजय शुक्ला ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि योजना के पात्रता के लिए 18 से 40 वर्ष आयु समूह के असंगठित श्रमिक योजना में शामिल हो सकते हैं। असंगठित श्रमिक जैसे फुटकर विक्रेता, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक, कचरा बीनने वाले, कृषि श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, मोची, हस्तकरघा श्रमिक, धोबी, चमड़े का काम करने वाले श्रमिक, जिनकी मासिक आय 15000 रुपए से कम हो योजना में शामिल हैं।
ये दस्तावेज आवेदन के लिए जमा करना जरूरी
योजना में शामिल होने के लिए आधार कार्ड ,बैंक खाता, मोबाइल नंबर, उत्तराधिकारी का आधार जैसे दस्तावेज आवश्यक प्रदाय करने होंगे। जो व्यक्ति आयकर प्रदान नहीं करता है वह भी इसके लिए पात्र है। इस योजना के तहत 55 रुपए से 200 रुपए तक अलग-अलग आयु समूह के अनुसार प्रतिमाह अंशदान देय होगा।
प्रतिमाह बैंक खाते से कट जाएगी प्रीमियम की राशि
हितग्राही को योजना में शामिल होने की तिथि को आयु की गणना अनुसार प्रथम अंशदान (किस्त) प्रतिमाह हितग्राहियों के बैंक अकाउंट से 60 वर्ष की आयु तक कटौती की जाएगी। पंजीयन के समय प्रथम किस्त नगद लोक सेवा केंद्र चॉइस सेंटर में देय होगा परंतु पंजीयन नि:शुल्क है।
चॉइस सेंटरों में श्रम योगी मानधन योजना का फार्म भरने पहुंच रहे लोग।
60 साल के बाद आवेदक को मिलेगा योजना का लाभ
योजना का लाभ- 60 वर्ष के पश्चात प्रत्येक श्रमिक को राशि 3000 रुपए न्यूनतम पेंशन प्रतिमाह देय होगा। योजना में शामिल श्रमिक कि 60 वर्ष पूर्व मृत्यु हो जाने पर उसके नामित द्वारा अंशदान देय होगा। 60 वर्ष की आयु पश्चात पेंशन हितग्राही की मृत्यु होने पर उसके नामित को 50% पेंशन देय होगी।