पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

अब वेबसाइट पर भी मिलेगी जिले की सरकारी जमीन से जुड़ी सभी जानकारी

एक वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक

जिले की सारी जमीनों के रिकार्ड अब ऑनलाइन देखे जा सकेंगे। जिले की प्रशासनिक वेबसाइट पर इसे अपलोड किया जाएगा। इसके लिए सर्वे कर सारी जमीनों के खसरा नंबर और स्थल की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। ताकि कोई भी भू-स्वामित्व के लिए इस जानकारी के आधार पर आवेदन कर सके। इतना ही नहीं शासन की गाइड लाइन के अनुसार 102 प्रतिशत चार्ज कर ऐसी जमीनों का भूस्वामित्व जारी किया जाएगा। कलेक्टर अंकित आनंद ने चेंबर ऑफ कामर्स सहित अन्य व्यापारिक संस्थाओं के साथ बैठक कर इस बारे में जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि जिले में नजूल रिकार्ड के मुताबिक 691 वर्गमीटर तथा पटवारी खसरे में 71.90 हेक्टेयर भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है।

मास्टर प्लान में दर्ज जमीन का भी हो सकेगा आवंटन

बैठक में व्यापारियों द्वारा पूछे गए प्रश्न में जानकारी दी गई कि अतिक्रमित जमीन सड़क क्षेत्र में है या मास्टर प्लान में इसमें सड़क के प्रयोजन से दिखाया है, तो भी आवेदन दिया जा सकता है। आवेदन पर मौका मुआयना कर विचार किया जाएगा। यदि मास्टर प्लान से यह सुसंगत नहीं है, लेकिन परीक्षण के बाद आवेदन तर्कसंगत लगता है, तो इस संबंध में मार्गदर्शन के लिए और अनुमति के लिए शासन को भेजा जाएगा।

152 % राशि जमा करने पर मिलेगा पूरा अधिकार

20 अगस्त 2017 से पूर्व अतिक्रमित भूमि के लिए भी गाइडलाइन तय की गई है। 152 प्रतिशत राशि जमाकर भूमिस्वामी अधिकार लिया जा सकेगा। रियायती दर पर आवंटित भूमि में भी 102 प्रतिशत जमाकर भूस्वामी अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। गैर रियायती दर पर आवंटित पट्टे गाइडलाइन मूल्य का दो प्रतिशत देकर भूस्वामी अधिकार प्राप्त लिया जा सकेगा। नजूल भूमि पर नजूल अधिकारी को आवेदन करना होगा।

आयोजित बैठक में मौजूद प्रशासनिक अधिकारी व अन्य।
खबरें और भी हैं...