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एडवांस इनकम टैक्स देने पर रिफंड होगी अंतर की राशि

एक वर्ष पहले
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आयकर से संबंधित विवादित मामलों को सुलझाने के लिए विभाग ने नया प्रस्ताव लाया है। इसका लाभ रेगुलर टैक्स असेसमेंट करके टैक्स देने वालों को मिलेगा। यदि वह एडवांस में टैक्स जमा करते है और उनकी राशि मूल टैक्स की राशि से अधिक होती है तो अंतर की राशि उन्हें वापस की जाएगी। इसके अलावा उन्हें अलग से ब्याज और पेनल्टी की राशि भी नहीं देना पड़ेगी। यह सुविधा 31 मार्च तक कोर्ट समेत विभिन्न स्थानों पर लंबित प्रकरणों के इनकम टैक्स जमा करने वालों को मिलेगी।

आयकर विभाग ने करदाताओं से कहा है कि 31 मार्च तक अपना टैक्स जमा कर लें। नहीं तो पेनल्टी वसूल की जाएगी।

इनकम टैक्स जमा करते ही जारी हो जाएगा प्रपत्र

जैसे ही विभाग में टैक्स की राशि जमा की जाएगी, वैसे ही विभाग से एक पत्र जारी होगा। विभागीय अपीलें हटा दी जाएंगी। आयकर दाता ने अपील लगाई है तो उन्हें अपील हटाने का पत्र देना होगा। 31 मार्च के बाद टैक्स जमा करने पर कुल राशि में 10 फीसदी अतिरिक्त टैक्स देना होगा। यदि विभागीय कार्रवाई के तहत चालान बनवा लेते हैं और टैक्स की राशि 31 मार्च के बाद जमा करते हैं तो भी 10 फीसदी अतिरिक्त टैक्स जमा करना पड़ेगा। एडवांस पर विभाग से रिफंड मिलेगा।
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