पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

5 बड़े बकायादारों को टैक्स जमा करने वारंट जारी

एक वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक

नगर निगम कमिश्नर ने जोन 4 के पांच बड़े बकायादारों को टैक्स जमा करने वारंट जारी किया है। वारंट जारी होने के 7 दिनों के भीतर बकाया टैक्स जमा नहीं करने पर उनकी संपत्ति कुर्की की जाएगी। पिछले कई सालों से टैक्स जमा नहीं करने वाले बड़े व्यापारी व होटल संचालकों को टैक्स जमा करने के लिए लगातार नोटिस जारी किया जा रहा है पर नोटिस जारी करने के बाद भी वे प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं। नगर निगम कमिश्नर प्रभाकर पांडेय ने सभी जोन कमिश्नरों के माध्यम से ऐसे बकायादारों को वारंट जारी किया है। उन्हें टैक्स जमा करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। शनिवार को जोन 4 क्षेत्र के पांच बड़े बकायादार को नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 175 की उपधारा (1) के तहत बकाया राशि वसूल करने के लिए वारंट जारी की गई।

जानिए किसका कितना बकाया

{ हाॅटल नटराज लिंक रोड बिलासपुर के मालिक टीएस ठाकुर का 2,58,468 रुपए।

{ हाॅटल अजीत तेलीपारा रोड बिलासपुर के मालिक सुरजीत कौर का 3,00,495 रुपए।

{ महेश चौकसे निरंकारी भवन के पास डीपूपारा का 3,96,795 रुपए।

{ जसपाल सेठी टेलीफोन एक्सचेंज रोड का 3,86,091 रुपए।

{ मोहम्मद नजीद लिंक रोड बिलासपुर का 1,39,752 रुपए।
खबरें और भी हैं...