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85 लाख का भवन, स्कूल लगाने याचिका हाईकोर्ट ने शासन से जवाब तलब किया

एक वर्ष पहले
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लोरमी के हरदी खेकरता में 85 लाख की लागत से स्कूल भवन का निर्माण कराया गया है। यह 2017 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन प्रशासन इस भवन में स्कूल लगाना भूल गया। बच्चों को अच्छी शिक्षा पाने से वंचित किया जा रहा है, उनको हो रही परेशानी अाैर उनके अधिकार का हनन होते देख हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की बेंच में हुई। कोर्ट ने एक सप्ताह में जवाब देने के साथ ही भवन में इसी सत्र से स्कूल लगाने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।

मुंगेली के लोरमी तहसील के अंतर्गत ग्राम हरदी खेकरता में 85 लाख की लागत से स्कूल भवन का निर्माण किया गया है। यह 2017 से बनकर तैयार है। स्कूल शिक्षा विभाग को सौंप भी दिया गया। इसके बाद भी प्रशासन इसमें स्कूल लगाना भूल गया। भवन में स्कूल नहीं लगने से भवन को असामाजिक तत्वों ने अपने कब्जे में ले लिया है। वे स्कूल भवन को खराब कर रहे हैं। सरकार धन के दुरुपयोग करने पर ग्राम के देवेंद्र कुमार बांधे ने अधिवक्ता अनुराग झा के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत की है। इसमें बताया कि स्कूल नहीं लगने से भवन में असामाजिक तत्वों ने अपना अड्डा जमा लिया है। वे दरवाजा, खिड़की को तोड़कर ले गए हैं। साथ ही स्कूल भवन के भीतर और बाहर कई जगहों पर तोड़-फोड़ कर दी है। इसके अलावा स्कूल नहीं लगने से बच्चों को स्कूल भवन नहीं मिल पा रहा है। वे जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। भवन नहीं मिलने से परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य शासन से पूछा है कि स्कूल चालू क्यों नहीं किया जा रहा है। सोमवार को सुनवाई के दौरान शासन ने जवाब के लिए समय की मांग की। इस पर कोर्ट ने 19 मार्च तक का समय दिया है।

लोरमी के हरदी खेकरता स्कूल का हाल।
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