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अवमानना याचिका पर ज्वाइंट डायरेक्टर व सीएमओ कोर्ट में हुए उपस्थित

एक वर्ष पहले
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बिलासपुर | अवमानना याचिका पर नगरीय प्रशासन विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर और सक्ती नगर पंचायत के चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर को हाईकोर्ट ने तलब किया। उनके जवाब के बाद अब कोर्ट ने डायरेक्टर को दस्तावेज व शपथ-पत्र के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने कहा है। मामले की सुनवाई जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव की बेंच में हुई। गोपाल सागर व अन्य ने अधिवक्ता धीरेंद्र पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में नगरीय प्रशासन विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर हिमांशु तिवारी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। इसमें बताया गया कि कोर्ट ने पूर्व में जो आदेश दिए हैं उनका पालन नहीं किया गया है। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने ज्वाइंट सेक्रेटरी और सक्ती सीएमओ को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने कहा था। इस पर वे उपस्थित हुए। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किए जाने पर कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से अवमानना करने का कारण पूछा और गहरी नाराजगी जताई।
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