छात्रा से छेड़खानी करने वाले युवक को तीन साल की कैद
घर से काॅलेज जा रही छात्रा से छेड़खानी करने वाले युवक को जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ने तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपी को पाॅक्सो एक्ट के तहत यह सजा दी गई। इसके अलावा उसे 2000 रुपए की अर्थदण्ड भी दी गई है। सरकंडा थाना क्षेत्र प्रभात चौक निवासी राहुल सूर्यवंशी 3 अगस्त 2019 की सुबह काॅलेज जा रही एक 17 वर्षीय छात्रा का हाथ पकड़ लिया और प्रेम का इजहार करते हुए उससे छेड़खानी करने लगा। छात्रा के विरोध करने पर उसने उसे थप्पड़ जड़ दिया। छात्रा वहां से किसी तरह छूटकर घर आई और घटना के बारे में मां को जानकारी दी। बाद में इस मामले की रिपोर्ट पर सरकंडा पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपी के खिलाफ धारा 354, पाॅक्सो एक्ट, 323 के तहत न्यायालय में चालान पेश किया। प्रथम विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ने अपराध सिद्ध होने पर आरोपी को 3 वर्ष की कैद व 2000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।