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नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लेने वाले को 1 साल की जेल
चांपा के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नौकरी लगाने के नाम पर झांसा देकर 50 हजार रुपए लेने वाले आरोपी को दोषमुक्त कर दिया था। इस निर्णय को डीजे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। डीजे राजेश श्रीवास्तव ने नीचली अदालत के निर्णय को बदल दिया है। श्री श्रीवास्तव ने आरोपी टी हेमंत नायडू को 420 के मामले में एक वर्ष सश्रम कारावास अौर 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार चांपा निवासी राजेशधर दीवान का जांजगीर में फोटो स्टूडियो था। इस काम के सिलसिले में वे बिलासपुर जाते रहते थे। इसी दौरान राजेश का दयालबंद बिलासपुर निवासी टी हेमंत नायडू से संपर्क हुआ। नायडू ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली में फोटोग्राफर की नौकरी लगाने का झांसा दिया। राजेश ने गीता प्रसाद चौबे और पवन जैन के सामने 25 अप्रैल 2012 को हेमंत नायडू को 50 हजार रुपए नकद दिए। लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली तब राजेश ने9 सितंबर 2014 को 420 की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के बाद मामला कोर्ट में पुलिस ने प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट चांपा ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। इस निर्णय के विरोध में राकेशधर दीवान ने डीजे कोर्ट में अपील की। डीजे राजेश श्रीवास्तव ने आरोपी को एक वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं पटाने पर 6 माह अतिरिक्त सजा दी जाएगी।