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जिले में 2218 लोगों ने किया आवेदन, आप सरकारी जमीन लेना चाह रहे हैं तो अभी भी दे सकते हैं अर्जी

एक वर्ष पहले
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सरकार द्वारा सरकारी जमीन की बिक्री की जा रही है, इसके लिए संबंधित अनुभाग के एसडीएम को अधिकृत किया गया है। जिले के नगरीय क्षेत्रों में खाली 7500 वर्गफीट तक के शासकीय जमीनों के आवेदकों को निर्धारित निर्देशों के अनुरूप आबंटन की कार्यवाही हेतु मानक कार्यवाही प्रक्रिया (एसओपी) तय कर दी गई है। कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक ने तय समय-सीमा में निर्धारित निर्देशों एवं प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करते हुए विक्रय की कार्यवाही के निर्देश सभी एसडीएम को दिए हैं।

एसडीएम करेंगे इश्तहार का प्रकाशन निराकरण के बाद होगी कार्रवाई

कलेक्टर श्री पाठक ने बताया कि सभी एसडीएम प्राप्त प्रकरणों को चिन्हांकित भूखंड के अनुसार अपने न्यायालय में दर्ज कर इश्तहार प्रकाशन करेंगे। उक्त प्रकाशन के पश्चात प्राप्त प्रकरणों को दावा मानते हुए कार्यवाही करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि प्राप्त प्रकरणों के आवेदनांे की सूची भूखंडवार जिला कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में चस्पा करें तथा समाचार पत्रों में इसकी सूचना प्रकाशित कराएं।

कलेक्टर ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में 7500 वर्गफीट तक की शासकीय भूमि क्रय करने अब तक 2218 आवेदन प्राप्त हुए हैं। चिन्हांकित रिक्त भूमि की जानकारी जिले की वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है। चिन्हांकित रिक्त भूखंडों की भूमि पर आवंटन हेतु प्राप्त आवेदनों को रिक्त भूखंड की सूची से मिलान पश्चात न्यायालय कलेक्टर में प्रकरण दर्ज कर जांच हेतु संबंधित एसडीएम को भेजा गया है।

ये लोग ले सकते हैं नीलामी में भाग

नीलामी की कार्रवाई में सिर्फ वही भाग ले सकते हैं जिन्होंने तय दिनांक से पूर्व आवेदन किया था तथा जितने प्लाट के लिए नीलामी में भाग लेना चाहता है, उनका चेक जमा कर दिया हो। नीलामी में बाजार आफसेट मूल्य से सर्वाधिक बोली लगाने वाले को उक्त प्लाट की पूरी राशि चालान के माध्यम से जमा कराने के पश्चात उसे प्रकरण में संलग्न कर जिला कार्यालय वापस किया जाएगा जहां जिला स्तरीय समिति द्वारा कलेक्टर के समक्ष रजिस्ट्री की कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया जा सके।

पांच लोगों की संयुक्त टीम करेगी काम

चिन्हांकित बड़े रिक्त भूखंडों को जिनके छोटे भूखंड हेतु आवेदन प्राप्त हुए है ऐसे भूखंडों का ले आउट तैयार कर प्लाटिंग की जाए। ु एसडीएम द्वारा तहसीलदार, नगर निवेश अधिकारी, आरआई और पटवारियों की संयुक्त दल द्वारा मौके पर निरीक्षण पश्चात प्राप्त आवेदनों में मांग रखने अनुसार प्लाटिंग करने हेतु नक्शा तैयार किया जाए।
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