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- Janjgeer News Chhattisgarh News Businessmen Will Have To Settle Their Income Tax Dispute By 31 March
व्यवसायियों काे 31 मार्च तक निपटाने होंगे अपने आयकर संबंधी विवाद
{तीन हफ्ते बाद स्कीम का नहीं मिलेगा लाभ।
{किस्तो मंे टैक्स जमा करने की मिलेगी सुविधा।
आयकर को लेकर ट्रिब्यूनल से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लंबित रहे विवादों को निपटाने के लिए अब 3 हफ्तों का ही समय शेष रह गया है। केन्द्र सरकार की विवाद से विश्वास स्कीम के लिए लोग अब निवेश सलाहकार से मशविरा कर रहे हैं। आयकर विभाग की इस स्कीम के लिए करदाता 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।
केन्द्र सरकार द्वारा बजट में आयकर से संबंधित मामलों व प्रकरणों की पेंडेंसी दूर करने के लिए विवाद से विश्वास नाम की स्कीम लाई गई है। बजट में प्रस्तावित योजना के अनुसार इसका लाभ उन सभी करदाताओं को मिलेगा, जिनके प्रकरण आयकर आयुक्त अपील, आयकर अपीलीय न्यास न्यायाधिकरण (आईटीएटी), उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं।
करदाता इसका लाभ 31 मार्च और फिर पेनाल्टी के साथ 30 जून तक उठा सकते हैं। सीए संजय शर्मा ने बताया कि योजना के तहत 31 मार्च तक लाभ लेने के लिए करदाता विवादित कर का भुगतान कर ब्याज एवं जुर्माना में छूट पा सकते हैं। 30 जून तक इसका लाभ लेने पर करदाता को विवादित टैक्स के साथ 10 प्रतिशत अधिभार देना होगा। ब्याज एवं जुर्माना से संबंधित विवाद अपील में लंबित है तो 31 मार्च तक 25 प्रतिशत और 30 जून तक 30 प्रतिशत राशि का भुगतान कर विवाद सुलझा सकते हैं।
हालाकि केन्द्र सरकार की इस स्कीम के आने के बाद कुछ ऐसे करदाता भी अपने सीए व आयकर विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, जिनका आयकर विवाद किसी भी अपीलीय कोर्ट में प्रस्तुत नहीं हुआ है। नियमों के अनुसार इस तरह के विवाद जो कि किसी अपील में लंबित नहीं हैं, उन पर किसी तरह की छूट नहीं मिलनी है।