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एडवांस इनकम टैक्स देने पर रिफंड होगी अंतर की राशि, ब्याज और पेनल्टी भी नहीं देना पड़ेगा
आयकर से संबंधित विवादित मामलों को सुलझाने के लिए विभाग ने नया प्रस्ताव लाया है। इसका लाभ रेगुलर टैक्स असेसमेंट करके टैक्स देने वालों को मिलेगा। यदि वह एडवांस में टैक्स जमा करते हैं और उनकी राशि मूल टैक्स की राशि से अधिक होती है तो अंतर की राशि उन्हें वापस की जाएगी। इसके अलावा उन्हें अलग से ब्याज और पेनल्टी की राशि भी नहीं देना पड़ेगी। यह सुविधा 31 मार्च तक कोर्ट समेत विभिन्न स्थानों पर लंबित प्रकरणों के इनकम टैक्स जमा करने वालों को मिलेगी।
इसके लिए सीसीआईटी के पास करना होगा आवेदन
इस योजना का फायदा उठाने के लिए आयकर दाता को सीसीआईटी रायपुर में आवेदन करना होगा। आवेदन करने के 15 दिन के भीतर कमिश्नर प्रकरणों का अवलोकन करके टैक्स में जमा की जाने वाली राशि की जानकारी देगा। आयकर दाता को 15 दिन के भीतर डिमांड की राशि विभाग में जमा करनी होगी। 31 मार्च तक टैक्स की राशि जमा करने पर अलग से कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस दौरान अधिक राशि जमा करते हैं तो वापस हो जाएगा।
अपील में जीत चुके हैं तो 50% टैक्स देना होगा
अफसरों का कहना है कि यदि आयकर दाता के पक्ष में फैसला हो चुका है और उस मामले में विभाग ने अपील की है तो ऐसे प्रकरणों में आयकर दाता सिर्फ 50 फीसदी टैक्स देकर सुलझा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक, यदि विभाग जीत चुका है और उसके विरुद्ध आयकर दाता ने अपील की है तो उन्हें 100 फीसदी टैक्स देना होगा। इसी तरह इस योजना के अंतर्गत मामला सुलझा लेते हैं तो न्यायलीयन प्रकरणों भी आयकर दाता को छूट मिल सकता है।
इनकम टैक्स जमा करते ही जारी हो जाएगा प्रपत्र
जैसे ही विभाग में टैक्स की राशि जमा की जाएगी, वैसे ही विभाग से एक पत्र जारी होगा। विभागीय अपीलें हटा दी जाएंगी। आयकर दाता ने अपील लगाई है तो उन्हें अपील हटाने का पत्र देना होगा। 31 मार्च के बाद टैक्स जमा करने पर कुल राशि में 10 फीसदी अतिरिक्त टैक्स देना होगा। यदि विभागीय कार्रवाई के तहत चालान बनवा लेते हैं और टैक्स की राशि 31 मार्च के बाद जमा करते हैं तो भी 10 फीसदी अतिरिक्त टैक्स जमा करना पड़ेगा।