- Hindi News
- National
- Dhamtari News Chhattisgarh News Forum Provided Insured As Insane If Not Insured
विक्षिप्त बताकर बीमा नहीं दिया तो फोरम ने दिलाया
एक ग्रामीण ने बैंक और इंश्योरेंस कंपनी से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत उन्होंने बीमा कराया। हर साल उनके खाते से राशि काटी जा रही थी। बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में अचानक मृत्यु हो गई। इसके बाद उनकी प|ी ने बीमा दावा की मांग की, तब विक्षिप्त बताकर राशि देने से इंकार कर दिया। परेशान महिला ने उपभोक्ता फोरम में केस लगाया। उपभोक्ता फोरम ने महिला को बीमा राशि व मानसिक प्रताड़ना भुगतान कराया।
मामला कुरूद ब्लाक के ग्राम कोलियारी का है। यहां के स्व. बिसाहूराम साहू का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। कभी भी घर से गायब हो जाते थे। एक बार 4 दिनों तक घर नहीं लौटे। 17 जनवरी 2018 को उनका शव खेत के पैरावट में जला हुआ मिला। उसकी प|ी ने पति के मृत्यु के बाद दुर्घटना बीमा का दावा किया। बीमा कंपनी व बैंक ने उनका दावा निरस्त कर दिया। उनका कहना था कि विक्षिप्त व्यक्ति किसी प्रकार का बीमा अनुबंध करने योग्य नहीं है, इसलिए बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। 21मई 2017 को छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में बीमा कराया। बीमा के 12 रुपए एकाउंट से कट रहे थे।
उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष शैलेष कुमार केतारप, सदस्य रूपा शर्मा, प्रीति श्रीवास्तव ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ओमबाई साहू को बीमा की राशि देने का निर्देश दिया। ओमबाई को 2 लाख रुपए बीमा की राशि, 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, मानसिक पीड़ा के लिए 20 हजार व वाद व्यय का 2500 रुपए अनावेदक पक्ष ने दिया।