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27 कृषि साख सहकारी समितियों का होगा पुर्नगठन

एक वर्ष पहले
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कोरबा| जिले की सभी 27 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य शासन के मंत्रालय महानदी भवन सहकारिता विभाग से प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के पुनर्गठन योजना 2019 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिले में सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन के प्रस्ताव शासन निर्धारित मापदंडों के अनुसार जिले के उप पंजीयक तैयार करेंगे। उन्हें सहकारी बैंक के माध्यम से पुनर्गठन के लिए मुख्यालय को भेजा जाएगा। समिति के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर प्रभावित एवं परिणामी सोसायटी के सदस्यों, बैंक शाखा या अन्य कोई भी व्यक्ति आपत्तियां 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं । जिले में इस प्रकार की सभी आपत्तियां उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भवन कलेक्टोरेट परिसर कोरबा में ली जाएंगी।

उप पंजीयक बसंत कुमार ने बताया कि जिले की सभी 27 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। समितियों के पुनर्गठन के लिए शासन के मार्गदर्शी बिन्दुओं के आधार पर सामान्य क्षेत्र के लिए दो करोड़ व अनुसूचित क्षेत्रों में समितियों के लिए एक करोड़ ऋण वितरण की सीमा निर्धारित की गई है। सामान्य क्षेत्र में कार्यरत सोसायटियों के लिए कार्यक्षेत्र में कृषि योग्य रकबा 1500 हेक्टेयर और अनुसूचित क्षेत्र में दो हजार हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। सोसायटियों का कार्यक्षेत्र सामान्य क्षेत्र में दस किलोमीटर और अधिसूचित क्षेत्र में 20 किलोमीटर होगा। सोसायटी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 750 होगी। पुनर्गठन में एक ग्राम पंचायत व एक पटवारी हल्का के सभी गांवों को एक ही सोसायटी में शामिल किया जाएगा।
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