पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

प्रत्येक गोठान में कामकाज व संचालन के लिए बनाई जाएगी 13 सदस्यों की समिति

एक वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक

{हर पंचायत से ग्राम सभा के माध्यम से सदस्यों के चयन के लिए भेजना है चार-चार नाम, प्रभारी मंत्री करेंगे चयन

अब हर गांव में ग्राम गोठान समिति का गठन किया जाएगा। जिसमें कुल 13 सदस्य होंगे, लेकिन इस समिति का सदस्य बनने के लिए उनके नाम पर प्रभारी मंत्री का मुहर लगना जरूरी होगा। हर गांव की इस समिति में कौन सदस्य होंगे, कौन नहीं होंगे? इसका फैसला प्रभारी मंत्री ही करेंगे। इस समिति में गांव के चरवाहे भी शामिल किए जाएंगे।चरवाहों को भी समिति में प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा। उन्हें इसलिए शामिल किया जा रहा है क्योंकि गांव के मवेशियों को चराने का जिम्मा उन्हीं पर रहता है। सरकार नरवा, गरवा, घुरवा अभियान के तहत गौ संरक्षण पर ज्यादा फोकस कर रही है। इसी उद्देश्य से हर गांव में लाखों खर्च करके गौठान बनाए गए हैं, लेकिन संचालन समिति के अभाव में यह बर्बाद हो रहे हैं।

सरपंच नहीं होंगे समिति
के अध्यक्ष


ग्राम गोठान समिति पंचायत से भले संचालित होगी, लेकिन इसका अध्यक्ष सरपंच को नहीं बनाया जाएगा। वे सिर्फ पदेन सदस्य होंगे। पंचायत सचिव को इस समिति का पदेन सचिव बनाया जाएगा। अध्यक्ष का फैसला प्रभारी मंत्री द्वारा अनुमोदित ग्राम सभा का सदस्य होगा।

हर माह संचालन के लिए मिलेंगे 10 हजार रुपए

गोठान संचालन व किसी भी तरह के जरूरी कार्यों के लिए हर माह 10 हजार रुपए अनुदान भी दिया जाएगा। इस अनुदान का हिसाब समिति को रखना होगा। ताकि शासन अगर कभी कोई जांच करवाती है तो पुख्ता सबूत रहे कि उन पैसों को समिति ने किस काम में खर्च किया था।

आप भी जानिए-सदस्य बनने की प्रक्रिया


5 सक्रिय युवा प्रतिनिधि भी होंगे समिति में शामिल

इस समिति में गांव के युवाओं को भी मौका दिया जाएगा। पांच सक्रिय युवा प्रतिनिधि को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जिसमें 2 महिला व तीन पुरुष होंगे। स्व सहायता समूह प्रतिनिधि से एक महिला को भी शामिल किया जाएगा। कृषि सखी, पशु सखी या किसान मितान प्रतिनिधि भी एक होंगे।

पंचायत द्वारा प्रस्तावित सदस्यों के 4-4 नाम ग्राम सभा से अनुमोदन कराकर एसडीएम के पास भेजेंगे। एसडीएम उन्हें कलेक्टर को भेजेंगे। कलेक्टर से उक्त सूची जिले के प्रभारी मंत्री को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद एसडीएम समिति के सदस्यों की नियुक्ति करेंगे।
खबरें और भी हैं...